कोविड नियमों के उल्लंघन पर लगेगी 162 साल पुरानी धारा, फ्लैग मार्च निकाल लोगों को दी समझाईश
पंकज दाउद @ बीजापुर। कोविड के फिर से फैलाव को देखते बुधवार को यहां मुख्य मार्ग पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को इससे बचाव के उपाय बताए। कोविड नियमों का पालन नहीं करने की सूरत में उल्लंघन करने वाले को 162 साल पुरानी धारा के तहत सजा हो सकती है।
यहां कोतवाली से सुबह पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इसमें पालिका और रेड क्रॉस सोसायटी के लोग भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च वहां से कलेक्टोरेट तक पहुंचा, जहां से ये वापस कोतवाली आया। इस मार्च के जरिए लोगों को कोविड से सावधानी बरतने और धारा 144 का पालन करने की समझाईश दी गई।
सीएमओ पवन कुमार मेरिया ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धारा 144 आगामी आदेश तक लागू रहेगी। धार्मिक एवं राजनीतिक जलसों पर पाबंदी रहेगी। विवाह और अंतिम संस्कार के लिए लोगों के जमा होने पर सशर्त अनुमति दी जा रही है। व्यापारियों से कहा गया है कि वे नियमों के दायरे में रहकर व्यापार कर सकते हैं।
लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। ऐसा नहीं करने पर कुछ दिनों में सख्ती बरती जाएगी। ताहि 1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ये नियमों के उल्लंघन की प्रकृति पर निर्भर करता है। पालिका की ओर से नियमित रूप से मुनादी करवाई जा रही है।
मुर्गा लड़ाई बंद
सीएमओ पवन मेरिया ने बताया कि गंगालूर रोड में कुछ दिनों पहले हर ष्षनिवार को होने वाली मुर्गा लड़ाई पर पाबंदी लगा दी गई है। यहां काफी भीड़ होती थी और इससे संक्रमण का खतरा था। इधर, सब्जी मण्डी को व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि भीड़ एक जगह ना हो सके।
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