18+ वैक्सीनेशन: पत्रकार और वकील भी अब फ्रंटलाइन वर्कर… टीकाकरण केन्द्रों में 4 कैटेगरी में लगेगी वैक्सीन
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट की दखल के बाद एक बार फिर टीकाकरण की शुरूआत हो चुकी है। इसी बीच सरकार ने पत्रकार और वकीलों को भी अब फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल कर लिया है।
बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता का नया फार्मूला तय कर लिया है। इसके तहत अब टीकाकरण केंद्रों पर एक साथ चार कैटेगरी में टीका लगाया जाएगा।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 8, 2021
बीपीएल, एपीएल और सामान्य श्रेणी के अलावा चौथी कैटेगरी में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों, सरकारी कर्मचारियों, पत्रकारों व वकीलों को शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि टीकाकरण का अनुपात तय हो गया है जल्द ही इसके आदेश जारी हो जाएंगे।
आपको बता दें कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू हुआ है। सरकार ने सबसे पहले अन्त्योदय राशनकार्ड वालों को टीका लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले पर आपत्ति जताते टिप्पणी की थी कि इस तरह टीकाकरण गलत है। बीमारी अमीरी-गरीबी देखकर नहीं आती। टीकाकरण में राज्य सरकार को सभी वर्गों में अनुपात तय करना चाहिए।
ये भी फ्रंट लाईन वर्कर
फ्रंट लाईन वर्कर की नई सूची में जिन श्रेणियों को शामिल किया है उनमें कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन परोसने वाले, सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर, कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव/कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, गांव के कोटवार एवं पटेल, वकील, पत्रकार और नजदीकी परिजनों को शामिल किया गया है।
इसके अलावा वृद्धाश्रम व महिला देखभाल केन्द्रों एवं बच्चों की देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्तियों व को भी बंदियों को भी प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है।