Arvind Kejriwal, Arvind Kejriwal Bail, Supreme Court, Liquor Scam Delhi : लंबे समय तक जेल में रहने के बाद आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दी गई है। 156 दिनों के बाद उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
बता दे कि जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय किए गए हैं। जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई मामले में 10 लाख की जमानत बांड पर केजरीवाल को जमानत दी जा रही है। हालांकि केजरीवाल को शर्ट के साथ जमानत उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में उन्हें इन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर 2024 को आबकारी नीति घोटाले मामले में जमानत दी गई है। सीबीआई अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को शराब घोटाली मामले में गिरफ्तार किया था।
लगे थे आरोप
दिल्ली की आबकारी नीति के तहत के केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इस नीति के तहत राज्य वितरण के ठेकों में गठित गड़बड़ी और आर्थिक लाभ के आरोप के कारण सीबीआई और ED की जांच के दायरे में दिल्ली सरकार के कई मंत्री अधिकारी शामिल हुए थे।
केजरीवाल की गिरफ्तारी और उसके बाद के घटनाक्रम नई दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी थी। अब इस पर आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया था।
सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है।
यह है शर्तें
- लगाई गई शर्तों के तहत अरविंद केजरीवाल किसी पर भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे ।अति आवश्यक स्थिति में राज्यपाल के अनुमोदन के लिए वह किसी भी कागजात पर साइन कर सकते हैं।
- किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर सकेंगे।
- जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
- इसके साथ ही वह मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय भी नहीं जा सकेंगे।
- साथ ही शराब घोटाले मामले में उन्हें सार्वजनिक बयान टिप्पणी करने से भी मना किया गया है।
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