BullDozer Action, Bulldozer Action Update, Supreme Court On Bulldozer Action: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए कहा है कि बिना हमारी अनुमति कोई एक्शन ना ले।इस मामले में अगले सुनवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। अवध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया जा सके।गा साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्दी दिशा निर्देश जारी किए जाने की भी बात कही है।
अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उनकी अनुमति के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा।
कोर्ट ने साथ यह भी स्पष्ट किया कि आदेश सार्वजनिक, सड़क फुटपाथ और किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा।
इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए गए थे। आज भी सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया और कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन बंद करना चाहिए।
बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण को हटाया जाए। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना, कानून को ध्वस्त करने जैसा है।अपराध में शामिल होना, किसी की संपत्ति को गिराने का आधार नहीं हो सकता।
बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी
ऐसे में अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई गई है। देश के सभी राज्यों में किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि अतिक्रमण के मामले में बुलडोजर एक्शन लिया जा सकेगा।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।