दंतेवाड़ा में फिर लगा सम्पूर्ण लॉकडाउन… 31 जुलाई से 6 अगस्त तक सभी दुकानों और सरकारी दफ्तर भी रहेंगे बंद… रक्षाबंधन व ईद पर मिलेगी ये छूट !
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 31 जुलाई से 06 अगस्त तक जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। उक्ताशय के आदेश कलेक्टर द्वारा बुधवार को जारी किए गए हैं।
बता दें कि जिले में अब तक कोरोना के कुल 131 पाजिटिव केस सामने आए हैं। कोविड 19 के संक्रमण और इसके प्रसार को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने जिले की तीन नगर पालिका क्षेत्रों दंतेवाड़ा, बचेली और किरन्दुल तथा नगर पंचायत गीदम व बारसूर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।
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जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में लॉकडाउन की घोषणा की है। जिसके तहत 31 जुलाई की शाम 5 बजे से 06 अगस्त 2020 की रात्रि 12 बजे तक जिले में समस्त गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
सरकारी दफ्तर बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी
लॉकडाउन के दौरान जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। इस दौरान सभी पदाधिकारी तथा कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकते है।
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इन सेवाओं पर लगा प्रतिबंध
- जिले के समस्त क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाऐं, निजी बसे, टैक्सी, आटो रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। केवल इमरजेन्सी मेडिकल सेवाओं वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी।
- नगर पालिका दंतेवाड़ा, बचेली, किरन्दुल एवं नगर पंचायत गीदम, बारसूर क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर दोनो स्थानों की सभी सीमाओं को सील की गई है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।
- लॉकडाउन के दौरान सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि बंद रहेंगे।
- मिठाई की दुकाने बंद रहेंगी, होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय किया जा सकेगा। ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर फल-सब्जी बेचने की अनुमति प्रातः 6 से प्रातः 10 बजे तक होगी।
- स्थायी दुकानों में फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा का विक्रय, वितरण, भण्डारण व परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रातः 06 बजे से प्रातः 11 बजे तक होगी।
- दुग्ध संयंत्र, घर पर जाकर दुध बांटने वाले दुग्ध विक्रेताओं एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 07 बजे से प्रातः 10 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से 07 तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
ईद व रक्षाबंधन पर मिलेगी छूट
ईद एवं रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए 30 व 31 जुलाई 2020 को सुबह 9 से 5 बजे तक किराने की दुकानों के माध्यम से त्यौहार में उपयोग आने वाले सामग्री का विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन संबंधी गतिविधियों के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं लॉकडाउन की अवधि में केवल होम डिलिवरी के माध्यम से किराने के सामान के विक्रय की अनुमति होगी। उक्तावधि में दुकानों को खोलने की अनुमति नही है।
ये सेवाएं जारी रहेंगी
मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम, एलपीजी गैस सिलेन्डर, बिजली, पेयजल आपूर्ति, जेल, अग्निशमन सेवाऐं, एटीएम टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल, डीजल पंप, एलपीजी, सीएनजी के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियो की अनुमति प्रातः 06 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। वहीं सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि आवश्यक सेवाएं भी जारी रहेंगी।
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