Contract Employees, Contract Employees Job Security, Contract Employees Benefit: विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी जा सकती है। राज्य सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों के लिए नवीन तैयारी की है।
इसके तहत कौशल रोजगार निगम और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के आधार पर एक लाख 20 हजार से अधिक कर्मचारियों की सेवा को सिक्योर किया जाएगा।
इसके साथ उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। राज्यपाल ने संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अध्यादेश 2024 पर मुहर लगा दी है।
ऐसे में अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर्मचारियों की नौकरी खतरे में नहीं रहेगी। उन्हें नौकरी से नहीं निकल जाएगा।
जॉब गारंटी को लेकर सरकार अध्यादेश
लंबे समय से कच्चे कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। जिसके बाद अब राज्य सरकार द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसके लिए प्रक्रिया को शुरू किया गया है।
कर्मचारियों के रिटायरमेंट तक की जॉब गारंटी को लेकर सरकार अध्यादेश लेकर आई है। राज्यपाल ने इस पर मुहर लगा दी है। अब संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के नाम से इसे जाना जाएगा।
महंगाई भत्ते मेडिकल सहित अवकाश का लाभ
इस तहत किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी और किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
इतना ही नहीं प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की दर्ज पर ही विभिन्न विभाग बोर्ड निगम और स्वास्थ्य संस्थानों में लगे कच्चे कर्मचारियों की सेवा 58 वर्ष के लिए सुनिश्चित की गई है।
गेस्ट टीचर को भी इनकी तरह की सुविधा मिलेगी। इन्हें हर 6 महीने पर महंगाई भत्ते मेडिकल सहित अवकाश का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
अध्यादेश में नियम भी तय
जारी किए गए अध्यादेश में नियम भी तय किए गए हैं। अध्यादेश के नियम के तहत सरकार के विभाग बोर्ड निगम के अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारियों पर यह लागू किया जाएगा।
कर्मचारियों की आय मासिक ₹50000 तक होनी चाहिए। इसके साथ ही कौशल रोजगार निगम द्वारा संविधान नीति 2022 के तहत इन्हीं तैनात किया गया हो। साथ ही इन्हें कम से कम 5 वर्ष की सर्विस पूरी होनी चाहिए।
कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित
सेवा की अवधि में किसी भी तरह की स्वीकृत छुट्टी की अवधि शामिल होगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
जारी किए गए अध्यादेश में नियम के तहत पात्र अनुबंध कर्मचारी रिटायरमेंट की उम्र तक कार्य करेंगे। गेस्ट टीचर को भी उनकी तरह की सभी सुविधाएं मिलेगी। उन्हें भी महंगाई भत्ता अवकाश और मेडिकल का लाभ दिया जाएगा।
15 अगस्त तक 5 साल की नौकरी पूरी करने वाले सभी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित करने के साथ उन्हें पक्की कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन उपलब्ध कराया जाएगा।
हालांकि सरकार की पॉलिसी की तहत वैसे कर्मचारी जिनकी सैलरी 50000 से अधिक है। वैसे कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उन्हें पक्का करने के लिए अलग से प्रावधान करने की सरकार की तैयारी है।
न्यूनतम पे स्केल पर पांच प्रतिशत अधिक वेतन
हरियाणा सरकार द्वारा ले गए इस नियम के तहत हर साल 1 जनवरी जुलाई को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि सहित डेट कम रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत उन्हें सभी लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्हें जन आरोग्य योजना चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के परिवार को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
जिन कर्मचारियों को सेवाएं देते हुए 5 वर्ष हो गए हैं, उन्हें पॉलिसी का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल पर पांच प्रतिशत अधिक वेतन प्राप्त होंगे।
इसके साथ ही 8 साल से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम पे स्केल पर 10% वेतन का लाभ दिया जाएगा। इससे अधिक वर्षों की नौकरी पर उनके वेतन में 15% से अधिक की बढ़ोतरी की जाएगी।
कच्चे कर्मचारियों के लिए घोषित किए गए सभी अतिरिक्त लाभ अतिथि शिक्षकों को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों को खासा लाभ मिलने वाला है।
साथ ही उनके वेतन भत्ते मानदेय सहित ग्रेच्युटी और पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
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