Contract Employees Salary Hike, Contract Employees, Contract Employees Salary, Employees Salary: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारियों को समान वेतन पाने का हक है।
इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। हाई कोर्ट फैसले के साथ ही कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान वेतन प्राप्त करेंगे।
नियमित कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी और तदर्थ आधार पर सेवारत कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान वेतन पाने के हकदार रहेंगे।
जस्टिस सुरेश ठाकुर और जस्टिस दीप्ति शर्मा के बीच में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।
सेवाओं को नियमित करने के निर्देश
चंडीगढ़ प्रशासन ने यूपी के विभिन्न सरकारी कॉलेज में संविदा के आधार पर नियुक्ति की व्याख्याता की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश दिए थे।
पीठ ने कहा की आदेश को चुनौती देते हुए प्रशासन की ओर से दायर 38 याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
कार्य की प्रकृति शैक्षणिक संस्थाओं के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण
पीठ निस्बत पर जो दिया था कि संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के किए जाने वाले कार्य की प्रकृति शैक्षणिक संस्थाओं के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।
हाई कोर्ट ने कहा की किसी पद को केवल संविदा के रूप में लेवल करने से कार्य का महत्व कम नहीं हो जाता है। अदालत में रोजगार प्रथाओं विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा में गैर भेदभाव की आवश्यकता को जरुरी करारा दिया है।
इसके साथ ही इसे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के तरीके के आधार पर अनुचित ना व्यवहार किया जाए। उन्हें समान वेतन का लाभ दिया जाए।
ऐसे में कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्धारित समय सीमा के भीतर कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन का लाभ मिलेगा।
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