Employees Gratuity, Gratuity Benefit, Employees Gratuity Benefit, Employees Promotion: राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। गणेश चतुर्थी से पहले एक तरफ जहां उनके पेंशन राशि को बढ़ाया गया है।
वहीं उनके फैमिली पेंशनर्स और ग्रेच्युटी को भी बढ़ने का फैसला किया गया है। इतने दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी।
कर्मचारियों के ग्रेच्युटी पर बड़ी अपडेट
जिसमें डिप्टी सीएम और सदस्य ही कार्य मंत्री द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी पर बड़ी अपडेट सामने आई है।
राज्य के कर्मचारियों के हित में फैसला रहते हुए उनकी ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 5 लाख रूपए से बढ़ाया गया है। ऐसे में इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई है।
आरजीएचएस के तहत चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध
मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरुष और महिला कर्मचारियों को सीजीएचएस की तर्ज पर आरजीएचएस के तहत चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सुविधा के लिए माता-पिता या सास ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प मिलेगा। माता-पिता या सास ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कर्मचारी के साथ निवास करते हैं। इसकी भी स्थिति तय की गई है।
10 वर्ष तक बढे वेतन पर फैमिली पेंशन का लाभ
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में बजट वर्ष 2024 25 की घोषणा को क्रियान्वित करते हुए राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिषद नियम 2013 के नियम 39 में संशोधन किया गया है।
इसके अलावा कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही 10 वर्ष तक बढे वेतन पर फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा।
इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 55 और 62 में संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रैल से लागू होगी। इस 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा।
पेंशनर्स को आउटडोर सुविधा 30000 रूपए
राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में लिए निर्णय के तहत पेंशनर्स को आउटडोर सुविधा 30000 रूपए की गई है। कर्मचारियों को दो से अधिक संतान होने पर प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।
इसके लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बता दे की 2002 से जिला न्यायालय के कर्मचारियों को दो से ज्यादा संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था।
प्रमोशन और अन्य लाभ उपलब्ध
अब दो से ज्यादा संतान होने पर भी उन्हें प्रमोशन और अन्य लाभ उपलब्ध होंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में न्यायालय के लिपिक वर्ग कर्मचारी चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके प्रमोशन का रास्ता साफ किया गया है।
ऐसे में अब राजस्थान के कर्मचारियों को आरजीएस के तहत ट्रीटमेंट की सीमा बढ़ाई गई है। आउटडोर चिकित्सा सेवा 20000 रूपए थी। जिसे 10000 रूपए से बढ़ाया गया है।
अब उन्हें 30000 रूपए का लाभ दिया जाएगा। साथ ही उनके ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
जिसके साथ ही अब उन्हें ग्रेच्युटी के रूप में अधिकतम 25 लख रुपए तक की राशि उपलब्ध होगी।
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