Employees Increment, Employees Benefit, Employees News: एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। उनके वेतन वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जीके माहेश्वरी और राजेश बिंदल की पीठ में महत्वपूर्ण फैसले में इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को PhD की डिग्री का प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि मिलने का अधिकार है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तकनीकी कर्मचारी राजेंद्र सिंह और अन्य ने अपनी सेवा के दौरान PhD के लिए प्राप्त की और इसके बाद वैज्ञानिकों को दिए जाने वाले समान वित्तीय प्रोत्साहन की मांग की थी।
की गई थी अपील
इस मामले में अपील करने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और महानिदेशक में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।
जिसमें प्रतिवादियों को यह लाभ दिया गया था। हाई कोर्ट ने न्याय अधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है। जिसके कारण आईसीएआर ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।
दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ
प्राथमिक मुद्दा इस बात के इर्द-गिर्द है कि क्या तकनीकी कर्मचारी वैज्ञानिक के समान विद्यालय का दावा कर सकते हैं। ऐसे में विशेष रूप से सेवा के दौरान PhD की डिग्री प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाली सेवा नियम अलग-अलग थे। जिसमें अलग-अलग वेतनमान कर्तव्य और तुरंत उन्नति के अवसर दिए गए थे।
अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ नहीं
इसके साथ ही तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट निगम को दो श्रेणियां को सम्मान करने की गलती किया है। जिस कारण वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से निर्धारित लाभों को गलत विस्तार दिया गया है।
हाई कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण और हाई कोर्ट के निर्णय को पलट दिया है। जिसमें आईसीएआर के भीतर वैज्ञानिक को तकनीकी कर्मियों के अंतर बहाल हो गया है।
हाई कोर्ट में फैसला सुनाया है कि केवल पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने से तकनीकी कर्मचारियों को वैज्ञानिक के समान वित्तीय लाभ नहीं मिलते क्योंकि वह अलग-अलग सेवा नियम द्वारा शासित होते हैं और उनकी भूमिका अलग-अलग होती है।
ऐसे में पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले तकनीकी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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