Employees Old Pension Scheme, Old Pension Scheme, OPS 2024, Employees OPS 2024 : कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी अपडेट सामने आई है। वित्त विभाग द्वारा इसकी जानकारी दी गई है।
दरअसल वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने संबंधित 28 जून को जारी शासन आदेश के बारे में स्पष्टीकरण दिया है।
ऐसे में यदि कोई कर्मचारी शासन आदेश के जारी होने से पहले रिटायर हो चुका है तो उसे भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए बेहद लाभ वाला मुद्दा निकलकर सामने आया है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश
28 जून को शासन आदेश जारी किया गया था। जिसके तहत पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए गए थे।
इसके लिए अब कर्मचारी आदेश जारी होने की तिथि से पहले रिटायर हुए हैं। उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा।
इसके लिए उन्हें नई पेंशन योजना के तहत मिले सरकारी अनुदान और उसके प्रतिफल को ब्याज सहित राजकोष में जमा करना होगा।
कर्मचारियों का कोई GPF खाता नहीं खोला जाएगा
वित्त विभाग ने अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है की पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए कर्मचारियों का कोई GPF खाता नहीं खोला जाएगा।
28 जून को आदेश जारी किए गए थे। जिसके अनुसार 28 मार्च 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर भर्ती होने वाले वैसे कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात कही गई थी।
वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया
28 जून को जारी शासन आदेश के प्रावधान लागू होने के बाद से वित्त विभाग से लगातार इस संबंध में जानकारी की मांग की जा रही थी कि 28 जून से पहले रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को भी क्या पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है? जिस पर अब वित्त विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
एनपीएस की धनराशि को ब्याज सहित राशि जमा
अपर मुख्य सचिव की दीपक कुमार की ओर से शासन आदेश के मुताबिक 28 से पहले रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है।
इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है लेकिन उन्हें एनपीएस की धनराशि को ब्याज सहित राशि को इसमें जमा करना होगा।
ब्याज की गणना नियुक्ति के अंशदान और उस पर प्रतिफल की राशि मिलने की तिथि से राजकोष में राशि जमा करने की तिथि तक की जाएगी।
राजकोष में राशि जमा करने के बाद वह पुरानी पेंशन योजना की पात्रता रखेंगे। इतना ही नहीं यह भी स्पष्ट किया गया कि इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए जीपीएफ खाता खोलने की जरूरत नहीं होगी।
कर्मचारियों ने अगर एनपीएस से खाते में राशि नहीं निकली है तो खाता बंद कर दिया जाएगा। साथ ही राशि निकासी के समय निधि में प्रति लाभ के साथ अंशदान सरकारी खाते में जमा कर दिया जाएगा। ऐसे में उन पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगाया जाएगा।
यूपी के हजारों कर्मचारियों को अभी से बड़ा लाभ मिलने वाला है। साथ ही आदेश जारी होने से पहले रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी भी अब पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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