Employees Salary Hike, Salary Hike, Allowances Hike, Employees Allowances Hike : शिक्षक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उनके वेतन विसंगति में जल्दी ही सुधार किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसकी मांग को पूरा कर दिया गया है। ऐसे में अब चिकित्सक शिक्षकों को वेतन भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की पहल पर चिकित्सक शिक्षा मंत्री के निर्देश पर राज्य में इसके माध्यम से कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों की वेतन विसंगति में सुधार कर उनकी मांग को पूरा कर दिया गया है। अब राजमेस इसके माध्यम से नियुक्त होने वाले चिकित्सक शिक्षक को चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के अनुसार वेतन और भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
चिकित्सा सेवा नियम 1962 के अनुसार वेतन भत्ते का विकल्प
इसके साथ ही पूर्व में कार्य चिकित्सा शिक्षकों को भी चिकित्सा सेवा नियम 1962 के अनुसार वेतन भत्ते का विकल्प दिया जाएगा। सीएम की पहल पर चिकित्सक शिक्षकों की मांग पर संवेदनशीलता से विचार किया गया है। जिसके बाद वेतन विसंगति दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। ऐसे में चिकित्सक शिक्षकों को बड़ी सौगात मिलेगी।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि राजमेस चिकित्सा शिक्षक संवर्ग ड्राइंग cadre होगा। ऐसे में वर्तमान में कार्य चिकित्सक शिक्षक को समिति के नियम के अनुसार वेतन और भत्ते सहित चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के अधिकारियों को वेतन और भत्ते लेने का विकल्प दिया जाएगा।
समेकित वेतन और भत्ते का भी लाभ
समेकित वेतन और भत्ते का भी लाभ चिकित्सा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि समेकित वेतन पर 10% के स्थान पर तीन प्रतिशत की दर से भुगतान होगी। जो कि उनके वेतन में शामिल होगी। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के डीए में जुलाई 2024 या इसके बाद की जाने वाली वृद्धि दर के अनुसार महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यह महंगाई भत्ता वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
वेतन का विकल्प देने पर एनपीएस के अनुसार पेंशन के लाभ
इसके साथ ही ऐसे चिकित्सक शिक्षक दिन के द्वारा चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करने का विकल्प दिया है। उन्हें सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम के अनुरूप पेंशन का लाभ दिया जाएगा। नियम के अनुसार वेतन का विकल्प देने पर एनपीएस के अनुसार पेंशन के लाभ उपलब्ध होंगे। ऐसे में राजस्थान के इन चिकित्सकों को लाभ मिलेगा।
जिन चिकित्सा शिक्षक शिक्षकों द्वारा राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवन 1962 के अनुसार वेतन लेने का विकल्प दिया जाएगा। उनका राजमेश में कार्यक्रम करने की दिनांक से चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के तहत वेतन और सेवा अवधि के अनुसार वेतन वृद्धि सहित काल्पनिक आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा।
साथ ही इन डॉक्टर को प्रेक्टिस नहीं करने का विकल्प प्रस्तुत करने पर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस भी दिया जाएगा। नियम के अनुसार समेकित वेतन और भत्ते का संरक्षण किया जाएगा। ऐसे में किसी कार्मिक को प्राप्त कुल परिलब्धियों चिकित्सा सेवन एवं 1962 के चिकित्सा शिक्षकों को देय कुल परिलब्धियों से अधिक है तो ऐसी अधिक परिलब्धियों को व्यक्तिगत वेतन के रूप में संरक्षित किया जाएगा।
इसके साथ चिकित्सा शिक्षा सेवा नियम 1962 के तहत नियुक्त चिकित्सक शिक्षक को रिमोट एरिया अलाउंस दे नहीं है। इसलिए विकल्प चुनने पर रिमोट एरिया अलाउंस का भुगतान नहीं होगा।
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