Employees Salary, Salary Hike, Salary Rule, Employees Salary Rule : कर्मचारी शिक्षकों के वेतन पर बड़ी अपडेट सामने आई है। अक्टूबर से एक बार फिर से उनके लिए वेतन के नियम बदलने वाले हैं।
इसके लिए एक्स द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। मंगलवार को विभाग ने वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत शिक्षकों के वेतन का भुगतान अलग तरीके से किया जाएगा।
1 अक्टूबर से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत ई शिक्षकोष एप पर हाजिरी के आधार पर ही शिक्षकों को एक अक्टूबर से वेतन का भुगतान किया जाएगा।
प्रत्येक महीने प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थित दर्ज के आधार पर ही शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी।
अनुपस्थित रहे शिक्षकों की सूची भी अलग से तैयार
वही दर्ज उपस्थिति के आधार पर अनुपस्थित रहे शिक्षकों की सूची भी अलग से तैयार होगी। जिले से संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
उसके आधार पर शिक्षकों कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।
लीव विदाउट पे का नियम
शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि इस शिक्षा को इस पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर यदि कोई शिक्षक कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उस तिथि को अनुपस्थित मानकर उसे अन्य अवकाश में शामिल किया जाएगा। इसे लीव विदाउट पे का नियम माना जाता है।
बता दे की आकस्मिक और अन्य अनुमन्य अवकाश की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में शिक्षक कर्मचारियों को उस तिथि के लिए लीव विदाउट पर माना जाएगा।
ऐसे में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सर्वर डाउन नेटवर्क की समस्या या किसी अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि शिक्षक और प्रधानाध्यापक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें भौतिक रजिस्टर में उपस्थित दर्ज करनी होगी।
वेतन का भुगतान
उसी के आधार पर उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। छुट्टी के संबंध में भी नवीन व्यवस्था लागू की गई है। जिसके तहत विद्यालय के प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर ही शिक्षकों की स्वीकृति अवकाश को इस शिक्षा पोर्टल पर उपलब्ध करा सकेंगे।
किसी भी परिस्थिति में एसएमएस द्वारा और व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश के अनुरोध के अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।
शिक्षा विभाग द्वारा बढ़िया बदलाव
इतना ही नहीं स्कूल के प्रधान अध्यापक की ई शिक्षा कोष ऍप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के स्वीकृत अवकाश को अपने नाम के समक्ष अंकित अवकाश सदस्य पर क्लिक कर सकेंगे।
ऐसे में अब नए आदेश के आते ही शिक्षा विभाग द्वारा बढ़िया बदलाव किया गया है। जिसके साथ यह बिहार के शिक्षक कर्मचारियों के वेतन को लेकर महत्वपूर्ण नियम तय किए गए हैं। इसी नियम के तहत अक्टूबर से उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा
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