Employees, Old Pension Scheme, OPS 2024, Employees OPS 2024, Employees Old Pension Scheme: हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एक आदेश में की गई टिप्पणी को अनुचित ठहराते हुए हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा एक आदेश में टिप्पणी की गई थी। जिसे अनुचित ठहराया गया है।
कैट ने मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे के कर्मचारियों के पेंशन की मांग को खारिज कर दिया था और इसके साथ ही कहा था की नौकरी मिल गई है, उसका धन्यवाद देना चाहिए वरना सैकड़ो लोग कोर्ट में नौकरी के लिए ही केस लड़ रहे हैं।
अदालत की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने रेलवे करने की याचिका को मंजूर करते हुए कहा कि अदालत कर्मचारियों के पक्ष में वर्णन कानून के आधार पर उनके पक्ष में फैसला सुनाती है।
ऐसे में कर्मचारियों पर कोई एहसान नहीं करती है जो आदेश अथवा कोड देती है, वह कानून के मुताबिक होता है। जिसके कारण उन्हें लाभ दिया जाना चाहिए।
कैट के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और विकास की खंडपीठ ने रेलवे कर्मचारी अविनाशी प्रसाद की याचिका को मंजूर करते हुए यह टिप्पणी दी है।
याचिकाकर्ता ने कैट के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जिसमें रेलवे कर्मचारी की पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आलोक कुमार यादव का कहना है कि कैट का पुरानी पेंशन स्कीम में याचिकाकर्ता को शामिल न करने का यह आधार देंन की नौकरी मिल गई है। उसका धन्यवाद देना चाहिए, यह गलत है।
इसके साथ ही वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता का प्रमोशन 3 फरवरी 1990 की बनी सीनियरिटी लिस्ट किया आधार पर हुआ था।
इस कारण उन्हें सभी सेवा जनित परिणामी लाभ उसे स्थिति से मिलने चाहिए परंतु कैट ने उन्हें लाभ देने से इनकार कर दिया था।
3 फरवरी 1990 के वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रमोशन
रेलवे में ट्रैकमैन ग्रुप डी पोस्ट पर याचिकाकर्ता द्वारा नौकरी की गई थी। उनका सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर प्रमोशन 3 फरवरी 1990 के वरिष्ठता सूची के आधार पर किया गया था।
याचिकाकर्ता की मांग थी कि उसकी नौकरी को देखते हुए उसे पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने याचिका मंजूर कर CAT के आदेश को रद्द कर दिया है।
पुरानी पेंशन योजना का लाभ
इतना ही नहीं अब याचिकाकर्ता को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके बाद याचिकाकर्ता को अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
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