GAD कालोनी बनाने में विलंब, ठेकेदार के खिलाफ हो सकता है FIR… एसडीएम ने कलेक्टर से की अनुशंसा
पंकज दाऊद @ बीजापुर। भोपालपटनम नगर पंचायत में जीएडी काॅलोनी बनाने में लेटलतीफी के लिए अनुबंधकर्ता ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इस बारे में कलेक्टर रिेतेश अग्रवाल को एसडीएम उमेश कुमार पटेल ने पत्र भेजा है।
सूत्रों के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड की ओर से भोपालपटनम में पिछले कई सालों से जीएडी कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य में तेजी लाने एवं पूर्णता के लिए कलेक्टर ने समय-समय पर निर्देश जारी किया था। बीस जुलाई को प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस निर्माण को सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए थे।
Read More: पूर्व MLA के भाई के यहां शौचालय नहीं, SDM ने सरपंच को जारी किया नोटिस
एसडीएम उमेश कुमार पटेल ने स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि हाउसिंग बोर्ड एवं संबंधित ठेकेदार इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। निर्माण कार्य देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस साल इस काम में कोेई प्रगति नहीं हुई है।
Read More:
बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल, पूर्व उपसरपंच समेत 2 लोगों को उतारा मौत के घाट https://t.co/PqjMCdlEHu
— Khabar Bastar (@khabarbastar) October 1, 2020
एसडीएम उमेश कुमार पटेल ने पहली अक्टूकर को कलेक्टर रितेश अग्रवाल से ठेकेदार के खिलाफ थाने में आईपीसी 1860 की धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आदेषित करने का निवेदन किया है।
ये है सजा
भादवि की धारा 188 के अनुसार किसी भी पब्लिक सर्वेंट के जारी किए गए आदेष को ना मानने वालों के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। ऐसी नाफरमानी विधिपूर्वक नियुक्त व्यक्तियों को क्षोभ या क्षति कारित करे तो एक माह के सादे कारावास या दो सौ रूपए आर्थिक दण्ड या दोनों हो सकता है।
Read More: दो राशन दुकानदारों पर गिरी निलंबन की गाज, SDM ने की कार्रवाई
ये एक जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यदि ऐसी नाफरमानी-अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को संकट कारित करे तो 6 माह कारावास या 1000 रूपए अर्थदण्ड या दोनों हो सकते हैं। ये एक जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
- आपको यह खबर पसंद आई तो इसे अन्य ग्रुप में Share करें…