छत्तीसगढ़ के 24 जिलों में बढ़ा लॉकडाउनः कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बीजापुर 5 मई तक कंटेनमेंट जोन… रायपुर‚ जगदलपुर, दंतेवाड़ा‚ सुकमा में 6 मई तक तालाबंदी
न्यूज डेस्क @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिलहाल थमती नहीं दिख रही है। प्रदेशभर में दुकानें‚ बाजार सब बंद है फिर भी कोरोना के हजारों नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं।
वहीं कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा। ऐसे में सूबे के अधिकतर जिलों में प्रशासन की ओर से एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल‚ 24 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा जिला कलेक्टरों द्वारा की गई है।
ये जिले 5 मई तक बंद
जारी आदेश के मुताबिक‚ राजनांदगांव, धमतरी, कोरबा‚ कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर‚ नारायणपुर, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, बलरामपुर, अंबिकापुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, गरियाबंद जिलों को आगामी 5 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन जिलों में
इन जिलों में 6 मई तक तालाबंदी
रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बिलासपुर, जगदलपुर‚ सुकमा‚ दंतेवाड़ा‚ रायगढ़, कवर्धा, और बालोद जिले को 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में उक्त सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर दुकानें व बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) April 24, 2021
ये सेवाएं रहेंगी जारी…
- थोक व्यापारी रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक सामानों की लोडिंग अनलोडिंग कर सकेंगे।
- किराना, सब्जी, फल, चिकन, मटन, मछली और अंडा की दुकानें बंद रहेंगी लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्ट्रीट वेंडर्स‚ ठेले वाले फेरी लगाकर होम डिलीवरी कर सकेंगे।
- अमेजन‚ फि्लपकार्ट ई-कॉमर्स साइट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी।
- होटल और रेस्टोरेंट सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जोमैटो और स्वीगी जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से होम डिलीवरी कर सकेंगे।
- दूध-डेयरी और दुग्ध पार्लर व पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8 बजे और शाम को 5 से 6.30 बजे तक ही काम कर सकेंगे। इस दौरान दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूध का वितरण किया जाएगा।
- पेट शॉप, एक्वेरियम, पशु चारा दुकानें सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 से 6.30 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
- बैंक न्यूनतम कर्मचारियों के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहक, खातेदार या आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- सरकारी राशन की दुकानें अपने नियत समय पर खुलेंगी। दुकान संचालक वार्ड-मोहल्ला-ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राशन वितरण करेंगे।