October New Rule, New Rule, PPF Rule, Sukanya Samriddhi Yojana Rule : अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। जिससे आम आदमी की जेब और जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।
एक तरफ जहां अब यमुना एक्सप्रेसवे के टोल दलों को बढ़ाया गया है। वही एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम में भी बदलाव की तैयारी की गई है।
1 अक्टूबर से सुकन्या समृद्धि योजना में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अक्टूबर में बेटियों के अकाउंट सिर्फ कानूनी अभिभावक की संचालित कर सकेंगे। इसके अलावा टीआरएआई मोबाइल यूजर्स के लिए नए नियम लागू करने की तैयारी में है।
इस महीने जहां बैंक की छुट्टियां सहित मोबाइल यूजर्स के नियम में बदलाव होगा। इसके अलावा यूनियन बजट से जुड़े कुछ नियम में बदलाव की घोषणा की गई थी। जिसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है।
TRAIने 1 अक्टूबर से नए नियम की तैयारी
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने 1 अक्टूबर से नए नियम की तैयारी किया है। जिसमें मोबाइल यूजर्स को कई फायदे होंगे। यूजर्स को अपने क्षेत्र में उपलब्ध नेटवर्क की जानकारी मिल सकेगी और इस पर स्पैम कॉल कम आएंगे।
ट्राई ने टेलीकॉम कंपनी जिओ एयरटेल वोडाफोन और बीएसएनल कॉल की लिस्ट बनाने और सुरक्षित यूआरएल और ओटीपी लिंक ही मैसेज में भेजने के निर्देश दिए है। जिससे फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कई नियम
इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कई खातों को बंद किया जाएगा। दरअसल सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश को लेकर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे।
ऐसे खाते में जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक है, उन्हें ही खाता संचालित करने का अधिकार मिलेगा।
इसके अलावा ऐसे खाते जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने नहीं खोले हैं, उन्हें अपने गाइडलाइन के हिसाब से माता-पिता यह उनके कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर किया जाएगा।
नए नियम के तहत केवल कानूनी अभिभावक और प्राकृतिक माता-पिता ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते को खोल और बंद कर सकेंगे।
AADHAR एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत
केंद्रीय बजट में प्रावधान को रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया था, जो आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख करने की इजाजत देता है।
इस नियम के तहत पेन के मिसयूज और डुप्लीकेशन को रोकने की संभावना बढ़ेगी। ऐसे में 1 अक्टूबर 2024 से किसी भी पेन अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और इसके इनकम टैक्स रिटर्न में अपने आधार एनरोलमेंट आईडी का उल्लेख नहीं किया जाएगा।
फ्लोटिंग रेट बांड से टीडीएस
साथ ही बजट 2024 में हुई घोषणा के मुताबिक 1 अक्टूबर से फ्लोटिंग रेट बांड और केंद्र और राज्य सरकार के कुछ बांड से 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
हालांकि अगले साल भर में कमाई 10000 से कम है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा।
टीडीएस रेट में भी बदलाव
एक अन्य नियम के तहत टीडीएस रेट में भी बदलाव किया गया है।क्षेत्र 194D लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पेमेंट सहित 194G 194H 194B, 194M, 194F के लिए टीडीएस की दरें संशोधित की गई है। इन क्षेत्र में टीडीएस की दर को 5% से घटा कर २ प्रतिशत किया गया है।
कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टियां
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशल वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में कुल 15 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली है।
इसमें गांधी जयंती के अलावा दुर्गा पूजा और साप्ताहिक छुट्टियों को शामिल करने के साथ दो शनिवार और चार रविवार को भी बैंक में छुट्टी की घोषणा की गई है।
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