कर्मचारियों के हित में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, सरकार को झटका

WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया है। इसके तहत उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार के अपील को खारिज कर दिया है।

यह भी पढ़ें:

Public Holiday: सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, स्कूल-कॉलेज बंद, सरकारी दफ्तरों में छुट्टी, जानें क्या है वजह!

ऐसे में कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र माना गया है। हाई कोर्ट केस फैसले से 5000 से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने वाला है।

सरकार ने दलील दी

दरअसल, सरकार ने दलील दी की स्कूल में प्रिंसिपल की तरफ से कुछ घंटे के लिए लोगों को रखा जाता था यह पूरे दिन का कार्य नहीं करते थे। 

बल्कि दिन में तीन से चार घंटे का काम उनके द्वारा किया जाता था। ऐसे में ना तो इन्हें डेली वेज माना जा सकता है। ना ही नियमित होने के पहले की सेवा की गणना पेंशन के लिए की जानी चाहिए।

School Holidays : स्कूलों में छुट्टी, अवकाश के आदेश जारी, 12वीं तक के छात्रों को मिलेगा लाभ, जानें कब खुलेंगे स्कूल

हाई कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण फैसला दिया

सरकार की दलील पर हाई कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सरकार ने कहा कि नियमित होने की तिथि के समय लागू पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत इन्हें लाभ दिया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि दो दशक की सेवा के बाद कर्मचारियों को नियमित किया गया है।

पुरानी पेंशन योजना का लाभ

ऐसे में उन्हें नियमित होने से पूर्व की सेवा को नहीं जोड़ा गया तो यह न्याय के साथसबसे बड़ा अन्याय होगा।

इसके साथ ही इस सेवा में लेने की तिथि पर लागू पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए ना कि नियमित होने की तिथि। ऐसे में जब उनकी नियुक्ति की गई थी। उस समय प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू थी।

Employees, Old Pension Scheme, OPS 2024, Employees OPS 2024, Employees Old Pension Scheme

ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। अपनी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि डेली वेज और अडहॉक नियुक्ति का राज्य अपनी शक्तियों का दूरी उपयोग कर रहा है। 

और ऐसा करना सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन होगा। हरियाणा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारी रखने की नीति में भी संशोधन के विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह था मामला 

बता दे कि इससे पहले 6 अगस्त 1992 को रोहतक के जय भगवान को एडहॉक पर शिक्षा विभाग में चपरासी नियुक्त किया गया था। 

फरवरी 2012 तक सेवा देने के बाद सरकार द्वारा उन्हें नियमित कर दिया गया था। 2015 में वह अपने पद से रिटायर हो गए थे। 

ऐसे में पेंशन की गणना के समय उन्हें पुरानी पेंशन और कच्चे सेवा को ना जोड़ने को लेकर कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी।

2019 की सिंगल बेंच द्वारा अन्य कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना के लिए पात्र माना गया था। जिसके बाद सरकार द्वारा सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट के डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। 

अब हाई कोर्ट ने भी सरकार की दलील को खारिश कर दिया है। ऐसे में 5000 से अधिक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

हरियाणा सरकार को इस मामले में बड़ा झटका लगा है। राज्य में 2006 के बाद नियमित होने वाले कच्चे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन के हकदार होंगे। 

सरकार को उनके नियमित होने के पहले की सेवा को भी पेंशन के लिए योग्य सेवा में जोड़ना होगा इसके साथ उन्हें पेंशन राशि का भुगतान करना होगा।

आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻

 
  • Trending News पढ़ने यहां क्लिक करें।
  • अवकाश न्यूज़ के लिए यहां क्लिक करें
  • कर्मचारी समाचार के लिए यहां क्लिक करें।
  • छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
  • Govt Jobs के लिए यहां क्लिक करें
  • सरकारी योजना की खबरें यहां से पढ़ें।
  • khabar Bastar की खबरें यहां क्लिक करें।
  • दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
    हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
    WhatsApp Group Join Now
    Telegram Channel Join Now

    Leave a comment