Outsourced Employees, Outsource Employees, Outsource Employees Benefit, Employees Salary, PF, Outsource Employees Gratuity: राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। कर्मचारियों के लिए वेतन का निर्धारण कर दिया गया है।
इसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएगी। श्रम विभाग द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
राज्य में आउटसोर्स कर्मचारी को श्रम कानून के अंतर्गत वेतन और सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। एजेंसी को विभाग में रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इससे कर्मचारियों को बोनस बीमा , ग्रेच्युटी, पीएफ का लाभ दिया जाएगा। वहीं न्यूनतम में मजदूरी की दर भी निर्धारित की गई है।
इतना बढ़ेगा वेतन
इन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर भी निर्धारित की गई है। उच्च कुशल श्रमिकों को दैनिक वेतन 507 रुपये जबकि मासिक वेतन में 13185 रुपए का लाभ दिया जाता है।
कुशल श्रमिक को मासिक 11885 रुपए का लाभ दिया जाता है। दैनिक रूप से उन्हें 457 रुपए वेतन के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं।
अर्ध कुशल श्रमिक को मासिक वेतन 10560 का भुगतान किया जाता है जबकि अकुशल श्रमिक को मासिक वेतन 9650 और दैनिक वेतन 371 रुपए का भुगतान किया जाता है।
1 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ
प्रदेश के विभिन्न शासकीय और अशासकीय विभाग में कार्यरत 1 लाख से अधिक कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को श्रम कानून का लाभ दिया जाएगा।
इसके लिए आउटसोर्स एजेंसी तैयारी कर रही है ।श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराकर लाइसेंस लेने के साथ ही वेतन का निर्धारण किया जाएगा और सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
आउटसोर्स पर रख कर्मचारियों को लाभ
श्रम विभाग में सभी विभागों को श्रम कानून के अंतर्गत व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। विद्युत वितरण कंपनी सहित अन्य विभागों में आउटसोर्स पर रख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
श्रम कानून के तहत उन्हें लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत के बाद राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।
विभाग प्रमुखों को आदेश जारी
बता दे कि श्रम विभाग में सभी विभाग प्रमुखों को आदेश जारी किया है। जिसके तहत आउटसोर्स एजेंसी का रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
ताकि कानून का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सके। मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से कर्मियों के वेतन में बड़ी वृद्धि दर्ज की जाएगी।
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