Pensioners Pension, Pension Benefit, Pension Hike, Pension Rule : मोदी सरकार द्वारा एक बार फिर से लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। इसके तहत पेंशनर्स को अब पेंशन की राशि निकालने में किसी भी तरह की और सुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पेंशनर्स किसी भी बैंक से अपने पेंशन का पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार ने देश के करीब 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों को रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय और EPF के केंद्रीय न्यायाधीश बोर्ड के अध्यक्ष मनसुख मांडवीया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
राष्ट्रीय स्तर पर पेंशनर्स को बड़ी राहत
सीपीएस को मंजूरी दिए जाने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रित प्रणाली सीपीएस की स्थापना प्रमुख बदलाव का प्रतीक है। इसे पूरे भारत में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जरिए पेंशन की निकासी की जा सकती है।
पेंशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध
केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में कहा कि सीपीएस की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकरण में एक महत्वपूर्ण तकनीक शामिल होगी। पेंशनर्स को जारी किये आदेश में कहीं भी किसी भी बैंक में किसी भी शाखा में अपने पेंशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसे सक्षम बनाने वाली यह व्यवस्था पेंशनर्स के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेगी।
चुनौतियों का सामना करने से भी राहत
इसके साथ ही पेंशनर्स को निकासी के दौरान आ रही चुनौतियों का सामना करने से भी राहत मिलेगी।ऐसे में EPS 95 के तहत पेंशन के आदेश के किसी भी बैंक से किसी भी समय अपनी पेंशन राशि का निकासी करने में सक्षम होंगे।
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