Regularization Benefit, Employees Regularization Benefit, Gratuity Update : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। मंगलवार को महत्वपूर्ण आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को विनियमितीकरण से पूर्व के सभी लाभ देने के आदेश दिए हैं।
हाई कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि विनियमित दैनिक वेतन कर्मचारियों को विनियमितीकरण से पूर्व की सेवा के पेंशन और अन्य देशों के प्रयोजन को भी वेतन में जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।
हजारों दैनिक वेतन कर्मचारियों को सीधा लाभ
ऐसे में उनके पिछले सेवा से पेंशन और अन्य लाभ उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।हाई कोर्ट के निर्णय से प्रदेश के हजारों दैनिक वेतन कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
बता दे कि इस मामले में कोर्ट ने 14 जून को अंतिम सुनवाई के बाद निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद अब फैसला सुनाया गया है।
कोर्ट में याचिका दायर
बता दे कि इससे पहले कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वन विभाग के विनियमित दैनिक वेतन कमी सुरेश कंडवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2011 के नियमावली के तहत भी नियमित सेवा में आए हैं और उनकी विनियमितीकरण से पूर्व की सेवा को पेंशन के लिए जीना जाना चाहिए।
विनियमित सेवा से पूर्व के सभी लाभों उपलब्ध कराने के निर्देश
इस मामले में अब हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की है।
और सरकार को कर्मचारियों के विनियमित सेवा से पूर्व के सभी लाभों उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में उनके वेतन पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।
विनियमितिकरण से पूर्व की सेवा को पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए गिना जाना चाहिए- हाई कोर्ट
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले का हवाले देते हुए कहा गया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि विनियमितिकरण से पूर्व की सेवा को पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए गिना जाना चाहिए।
यानी ऐसे कर्मचारियों को भी नियमितीकरण से पूर्व की सेवा के पेंशन और अन्य लाभ उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
अदालत में याचिकाकर्ता के तर्क को स्वीकार किया है और विनियमितीकरण से पूर्व की सेवा के पेंशन और ग्रेच्युटी लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद 1000 से अधिक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।
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