Retirement Age Hike, Employees Retirement Age Hike, Employees Retirement age Increase: कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल हाई कोर्ट ने निगम कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला है।
कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु कम करने के मामले में हाई कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रिटायरमेंट आयु 60 से घटकर 58 वर्ष करने के आदेश को अमान्य कर दिया है।
ऐसे में अब कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु 60 वर्ष ही रहेगी। 60 वर्ष की सेवा देने के बाद ही कर्मचारी रिटायर होंगे।
रिटायरमेंट आयु को 60 से घटकर 58 वर्ष
दरअसल राज्य सरकार ने सहकारी समिति के कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु 60 से घटकर 58 वर्ष करने का फैसला दिया था। जिसके बाद समिति के कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि राज्य सरकार ने उनके रिटायरमेंट आयु को 60 से घटकर 58 वर्ष कर दिया है।
विधायी अनुमोदन भी नहीं लिया गया
ऐसा करते हुए विधायी अनुमोदन भी नहीं लिया गया है। इतना ही नहीं याचिका में स्पष्ट किया गया है कि राज्य विधान मंडल से आवश्यक अनुमोदन भी नहीं लिया गया है। इसलिए इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन
जिस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कर्मचारियों को रहती है।
कर्मचारियों के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए पंजाब और हाईकोर्ट ने कहा कि इस आदेश से कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है।
इसके लिए विधायी अनुमोदन अनिवार्य था ,जो नहीं लिया गया है। नियम 19 में संशोधन पंजाब सहकारी समिति अधिनियम के तहत प्रक्रिया के तहत आवश्यकताओं का पालन किए बिना अधिनियमित किया गया था।
आदेश रद्द
ऐसे में इस आदेश को मानता नहीं दी जा सकती है। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सेवा नियम को प्रभावित करने वाले किसी भी संशोधन को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
इसके बाद इसकी मंजूरी दी जानी चाहिए थी। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया है।
हाई कोर्ट द्वारा आदेश रद्द किए जाने के बाद अब पंजाब की सहकारी समिति के कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में कोई कटौती नहीं होगी। कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उन्हें रिटायर किया जाएग।
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