कलेक्ट्रेट परिसर में धारा-144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश… जानिए किस वजह से लागू किया गया धारा-144
कांकेर खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया गया है। आगामी 31 जुलाई तक जिले में धारा-144 लागू रहेगा।
बता दें कि कांकेर जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 01 मई से 31 जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दिया गया है।
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 4, 2023
इन नियमों का पालन करना जरूरी
- धारा 144 अंतर्गत ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा।
- धार्मिक परंपरा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी।
- विभिन्न सभा, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है।
- कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू होगा।
- आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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— Khabar Bastar (@khabarbastar) May 6, 2023