DA Arrears, 7th Pay Commission, DA Hike, Employees Arrears, Pension : कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें लंबीते Arrears का भुगतान जल्द से जल्द किया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोई राहत नहीं दी है।
राज्य सचिवालय के रिटायर्ड सेशन ऑफिसर सुरेंद्र सिंह राणा बनाम राज्य सरकार मामले की पिटीशन में राज्य सरकार की ओर से रखे हुए खराब आर्थिक स्थिति के तेरे को खारिज कर दिया गया है।
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और सुनवाई के दौरान डिप्टी एडवोकेट जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार फाइनेंशियल क्रैश में है। अभी भुगतान की संभावना नहीं है।
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याचिकाकर्ता ने एक रिव्यू पिटीशन कर रखी
इतना ही नहीं याचिकाकर्ता ने एक रिव्यू पिटीशन भी कर रखी है लेकिन कोर्ट ने खराब स्थिति को तर्कहीन बताते हुए से खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि जजमेंट को लागू न करने के लिए यह बहाने काफी नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस जजमेंट को लागू करने के लिए कहा है।
तीन सप्ताह का समय
इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की सुनवाई 6 अगस्त 2024 को होगी।
इस केस में 19 सितंबर को पहली जनवरी 2016 से 30 अप्रैल 2018 तक के वेतन और पेंशन की Arrears 6% ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए गए हैं।
पे स्केल रिवाइज करने की नोटिफिकेशन जारी
वहीं इस मामले में अब याचिका दायर करने वाले सुरेंद्र सिंह राणा ने तर्क दिया था कि वह स्टेशन ऑफिसर के पद पर 30 अप्रैल 2018 को रिटायर हुए।
इसके बाद पहले दिसंबर 2022 को नए वेतन आयोग के अनुसार पे स्केल रिवाइज करने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी। जिसे पहले जनवरी 2016 से लागू होना था।
हालांकि कार्यालय से 21 जून 2022 को जारी किया गया। इसके अनुसार पहली जनवरी 2016 से रिटायरमेंट की अभी तक रिवाइज्ड एरिया के हकदार से लेकिन यह Arrears उन्हें नहीं दी गई।
कोर्ट ने यह भुगतान 6% ब्याज के साथ करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने इन आदेश को लागू नहीं किया हैं। जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
ऐसे में अब हिमाचल के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 23 अप्रैल 2018 के वेतन और पेंशन की एरियर 6% ब्याज के साथ अदा की जाएगी।
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