Employees Holiday, Casual leave banned, Teachers Holiday: सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। उनके अवकाश पर रोक लगा दी गई है।
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि समस्त शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश (Casual leave) का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों पर है। इसी को देखते हुए सभी शासकीय कर्मचारियों के साथ ही शिक्षकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है।
इस कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश पर रोक लगा दी है। इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया है।
शिक्षकों की चुनाव में लगेगी ड्यूटी
दरअसल, निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शिक्षकों समेत अन्य कर्मचारियों की मतदान और मतगणना कार्यों में ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे में यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि सभी शिक्षक मतदान कार्य के लिए उपलब्ध रहें।
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आम निर्वाचन 2024 के तहत मतदान प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद जिले के शिक्षा अधिकारी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जिले के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश पर रोक लगा दी है।
बता दें कि शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश पर रोक चुनाव समाप्त होने तक जारी रहेगी। डीईओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय शिक्षकों को चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन जरूरी
डीईओ ने कहा है कि यदि किसी शिक्षक को आकस्मिक अवकाश की आवश्यकता होती है, तो उन्हें डीईओ कार्यालय में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन की स्वीकृति डीईओ कार्यालय द्वारा ही दी जाएगी।
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मतदान में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका
चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों की भागीदारी चुनाव को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को मतदाता जागरूकता अभियान चलाने, मतदान केंद्रों पर ड्यूटी करने और अन्य चुनाव संबंधी कार्यों में सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
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