Election Duty, Employees Election duty, Employees Benefit, High Court : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारी अधिकारी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे।
हाई कोर्ट के निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों अधिकारियों को बड़ी राहत मिलेगी।वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी अधिकारी अब लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं देंगे।
चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट में लगी याचिका पर अंडरटेकिंग दी है। जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारियों कर्मचारियों को लोकसभा ड्यूटी में नहीं लगाई जाएगी।
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बता दे वन विभाग के फील्ड में तैनात रहने वाले कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से दूर रखा जाएगा। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर लगा दिया गया था।
उस समय भी वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा पत्राचार कर ड्यूटी पर न लगाने की मांग की गई थी। हालांकि तब चुनाव आयोग द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया था।
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हाई कोर्ट में याचिका दायर
बता दे कि चुनाव आयोग के नियम में ही इसका उल्लेख किया गया है वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की ड्यूटी चुनावी कार्य में नहीं लगाई जाएगी। वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण होती है।
ऐसे में यदि उन्हें चुनावी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है तो वनों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में कमी आ सकती है। जिसके बाद स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिका में दिया गया तर्क
दायर की गई याचिका में तर्क दिया गया था कि क्षेत्रीय अमला ना होने की वजह से वन क्षेत्र में चोरियां भी बढ़ेगी। इसके साथ ही आग लगने की घटनाएं भी बढ़ सकती है।
क्षेत्रीय अमला चुनावी ड्यूटी में लगा रहता है तो फिर इन घटनाओं पर रोक लगाना नामुमकिन हो जाएगा।
चुनाव आयोग ने दिया अंडरटेकिंग
इसके बाद आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने स्वयं अंडरटेकिंग देते हुए कहा है कि वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को चुनावी ड्यूटी में तैनात नहीं किया जाएगा।
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