Employees Holiday 2024, Holiday 2024, Paid Leave : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें वेतन के साथ ही अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी किया गया है।
सीईओ कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि निजी क्षेत्र को भी आदेश पर अमल करना होगा।
दरअसल, आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान में सब की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था। जिसके बाद अमल की घोषणा करते हुए मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश घोषित किया गया है।
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कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश
दिल्ली में 25 मई को मतदान के दिन कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा।इसके साथ ही निजी और सरकारी दोनों कर्मचारियों को इससे लाभ मिलना है।
आदेश जारी
सवैतनिक अवकाश के लिए सीईओ कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।
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इस आदेश का पालन नहीं करने पर नियोक्ताओं पर प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें सजा भी दी जा सकती है।
कर्मचारी वेतन के साथ अवकाश पाने के हकदार
सीईओ कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि मतदान के दिन वोट करने का अधिकार सबको है।
ऐसे में लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए कर्मचारी वेतन के साथ अवकाश पाने के हकदार है। निजी क्षेत्र को भी इस आदेश पर अमल करना आवश्यक होगा।
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सरकारी सहित निजी कार्यालय में अवकाश घोषित
ऐसे में दिल्ली और एनसीआर के सभी कर्मचारियों पर यह आदेश लागू होंगे। ऐसे में उन्हें वेतन के साथ छुट्टी का भुगतान किया जाएगा।
25 मई 2024 को मतदान के बाद सरकारी सहित निजी कार्यालय में अवकाश घोषित किया गया है।
सवैतनिक अवकाश क्या है?
सवैतनिक अवकाश वह अवकाश होता है जिसके दौरान कर्मचारी को बिना वेतन में कटौती के छुट्टी मिलती है। इसका मतलब है कि कर्मचारी को उस दिन का वेतन मिलता है, भले ही वे काम न कर रहे हों।
सवैतनिक अवकाश के कई प्रकार हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रीय अवकाश: ये वे दिन होते हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी जयंती आदि।
- धार्मिक अवकाश: ये वे दिन होते हैं जो विभिन्न धर्मों द्वारा मनाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस आदि।
- अन्य अवकाश: इनमें शामिल हो सकते हैं व्यक्तिगत अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, बीमारी अवकाश आदि।
- मतदान दिवस: कुछ देशों में, कर्मचारियों को मतदान के दिन वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है।
FAQ: सर्वाधिक पूछे जाने वाले सवाल
- कौन वेतन के साथ अवकाश पाने का हकदार है?
- सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी
- दिल्ली और एनसीआर में काम करने वाले कर्मचारी
- वेतन के साथ अवकाश कब मिलेगा?
25 मई, 2024 (मतदान दिवस)
- क्या सभी को 25 मई को छुट्टी मिलेगी?
हाँ, सभी को 25 मई को छुट्टी मिलेगी, चाहे उनका मतदान केंद्र कहीं भी हो।
- क्या निजी क्षेत्र को भी इस आदेश का पालन करना होगा?
हाँ, निजी क्षेत्र को भी इस आदेश का पालन करना होगा।
- अगर कोई नियोक्ता इस आदेश का पालन नहीं करता है तो क्या होगा?
ऐसे नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है।
- यह आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था?
यह आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव आयोग को भेजे गए निर्देशों के बाद सीईओ कार्यालय द्वारा जारी किया गया था।
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