बैंक खाता वाले ध्यान दें… RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, बैंक में लगा ताला, अब ग्राहकों को मिलेंगे केवल रूपए
RBI Cancelled Bank License: अगर आपका बैंक खाता है तो ये खबर जरूर अंत तक पढ़ें। दरअसल, रिजर्व बैंक आफ इंडिया (RBI) ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अब जिन कस्टमरों का इस बैंक में अकाउंट होगा उन कस्टमरों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आप सभी को बता दें आरबीआई ने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और बैंक के पास कोई आय का साधन भी नहीं बचा है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है।
आईए जानते हैं क्या होगा अब ग्राहकों का?
अब सवाल यह उठता है कि बैंक तो बंद हो गया लेकिन इसमें जमा राशि जिन ग्राहकों की है, उनका क्या होगा। उनके सारे पैसे उन्हें मिलेंगे या फिर नहीं। तो इन सारे सवालों का आज हम आपको जवाब देने वाले हैं।
आप सभी को बता दें कि आरबीआई ने इस बैंक को बंद करने का आदेश दे दिया है। अब इस बैंक में पैसे जमा स्वीकार नहीं किए जाएंगे और जमा निकासी करने पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें आप अपने पैसे ना तो जमा कर पाएंगे ना ही निकाल पाएंगे।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस बैंक पर प्रतिबंध आरबीआई ने 25 सितंबर को लगाया था। अब कोई भी व्यक्ति इसमें ना तो पैसे जमा कर सकता है ना ही निकाल सकता है।
आरबीआई ने इस बैंक पर कई तरह के अंकुश लगाए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कहा है कि अब यह बैंक ना तो कर्ज दे सकता है ना ही कर्ज ले सकता है।
आईए जानते हैं ग्राहकों को कितने रुपए मिलेंगे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि पाने का हकदार होगा।
इस तरह बैंक के लगभग 96.09 प्रतिशत जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने का हक होगा। जिससे ग्रहण को को कोई आवश्यक सुविधा का सामना नहीं करना होगा।
जानिए किस बैंक का लाइसेंस हुआ रद्द!
आप सभी को बता दें कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अहमदाबाद में स्थित कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की बिगड़ी वित्तीय स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर बैंक को बंद करने का आदेश दे दिया है।
बताया जाता है कि अहमदाबाद में स्थित यह बैंक अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों से गुजरने के कारण आरबीआई को इसका लाइसेंस रद्द करना पड़ा है।
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