Holidays cancelled, Employees Holiday, Employees Leave, Ban on Holidays: लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है।
इस बार कुल 7 चरण में चुनाव होने हैं जिसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है।
इलेक्शन कमीशन ने देश के सभी जिलों के कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारियों को आम चुनाव के मद्देनजर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।
अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बारे में आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सरकारी विभागों व राज्य शासन के विभिन्न इकाईयों में कार्यरत समस्त अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु समस्त अधिकारी–कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि वे कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे।
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विशेष अवसरों पर ही कर्मचारियों को अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।
जिले में धारा 144 लागू
रायपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- बता दें कि 16 मार्च 2024 से लेकर मतों की गिनती तक की अवधि में जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।
- इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, त्रिशूल, खुकरा अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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- सिर्फ जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर हैं वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे।
- यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप में लाठी लेकर चलते हैं।
- वहीं धार्मिक आस्थाओं के आधार पर धारित अस्त्र-शस्त्र पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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- रायपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा ना ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा।
- इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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