Employees Holiday, Holiday 2024, Employees CCL 2024, Child Care Leave : राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए बड़ी तैयारी की जारी है।
कर्मचारियों को 2 साल के अवकाश को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। कार्मिक विभाग के अलावा स्वास्थ्य शिक्षा से बड़े विभाग के अधिकारी को शामिल किया गया था।
बैठक में मुख्य सचिव ने अवकाश को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आदेश को लागू करने से पहले तीन तरह के निर्देश दिए हैं। इस पर चर्चा की गई।
कहा गया है कि यदि अवकाश हिमाचल में लागू होता है तो सभी प्रमुख विभागों से पहले इंपैक्ट को लेकर फीडबैक ले लिया जाए।
जानकारी की मांग
स्वास्थ्य शिक्षा ऐसे विभाग हैं, जिसमें कर्मचारियों की संख्या अधिक है। इस बैठक में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी राज्य में जहां यह सुविधा कर्मचारियों को दी गई है। वहां अनुभव को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाए।
2 साल के चाइल्ड केयर लीव पर जाने वाली महिला कर्मचारी की जगह उस पोस्ट की अवधि को कैसे मैनेज किया जाता है और इससे संबंधित कार्यालय विभाग को क्या असर पड़ता है। इस पर भी जानकारी की मांग की गई है।
कार्मिक विभाग को निर्देश
मुख्य सचिव ने भारत सरकार से कुछ बिंदुओं पर क्लेरिटी लेने के लिए कार्मिक विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगली बैठक 24 तारीख को बुलाई गई है। जिसमें चाइल्ड केयर लीव देने या ना देने का फैसला होने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ही इस बारे में निर्णय लेगी।
महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव सुविधा
ऐसे में चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के साथ ही राज्य सरकार एवं मंत्रिमंडल से इस बारे में चर्चा की जाएगी।
हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राज्य की महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं।
मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2024 को होगी
ऐसे में हिमाचल में महिलाओं को जल्द चाइल्ड केयर लीव की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को इस कमेटी को रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा है।
मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2024 को होगी। इससे पहला राज्य सरकार को अंतिम निर्णय लेना है।
भारत सरकार सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल 1972 के नियम 43 C के तहत महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
ऐसी महिला कर्मचारियों को 730 दिन की इस छुट्टी के दौरान उनके पूरे वेतन का भी भुगतान किया जाता है।
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