Employees Maternity Leave, Employees Holiday: शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। विभाग ने महिला संविदा कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है।
यह निर्देश डीपीआई द्वारा सभी संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्यों और कार्यालय प्रमुखों को जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, सभी महिला कर्मचारियों, चाहे वे नियमित हों, संविदा पर हों या फिर एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हों, उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि संविदा के आधार पर कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को समान रूप से मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत लाभ मिलेगा।
संविदा कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश
शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन सभी संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत सभी प्रावधानों का लाभ मिलेगा।
इसका मतलब है कि अब संविदा कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा, जो पहले सिर्फ नियमित कर्मचारियों को ही मिलता था।
इस अधिनियम के तहत, महिला कर्मचारियों को प्रसव के पूर्व और बाद में 180 दिनों का सवेतन अवकाश मिलेगा।
महिला कर्मचारियों को लाभ
सरकार का यह निर्देश महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो संविदा पर काम करती हैं।
मातृत्व अवकाश मिलने से उन्हें अपने बच्चे के जन्म के बाद काम पर वापसी करने में आसानी होगी और वे अपनी मातृत्व जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से निभा सकेंगी।
मातृत्व अवकाश क्या है?
मातृत्व अवकाश वह अवधि है जो एक महिला कर्मचारी को प्रसव के बाद काम से छुट्टी लेकर अपने स्वास्थ्य और नवजात शिशु की देखभाल करने के लिए दी जाती है।
भारत में मातृत्व अवकाश से संबंधित नियम मजदूर कल्याण अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित किए गए हैं।
मातृत्व अवकाश की खास बातें
- मानक मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह (लगभग 6 महीने) का होता है।
- इस अवधि के दौरान कर्मचारी को पूर्ण वेतन मिलने का हक है।
- कम से कम 90 दिनों तक काम करने वाली सभी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं।
- यदि किसी महिला कर्मचारी ने 180 दिनों तक काम किया है, तो उसे इस अवधि के लिए पूर्ण वेतन मिलेगा और शेष अवधि के लिए आधा वेतन मिलेगा।
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