Old Pension Scheme, Employees OPS 2024, OPS, Employees Old Pension Scheme : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण लाभ दिया गया है। ऐसे में अब उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
हाई कोर्ट द्वारा फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि कर्मचारी पहले नियुक्त हुआ हो लेकिन नियमित 2004 के बाद हुआ हो, उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
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Employees OPS 2024 : कर्मी पुरानी पेंशन योजना का हकदार है
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हुआ है लेकिन वह इसके बाद नियमित हुआ हो तो भी वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार है।
हाई कोर्ट ने पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ओर से याचिका स्वीकार की थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है कि पंजाब सरकार कोई ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ 4 महीने में देना होगा।
Employees OPS 2024 : NPS स्कीम को अपनाने की शर्त पर नियमित
सुरजीत सिंह और अन्य के द्वारा दाखिल की गई याचिका पर एडवोकेट रंजीवन सिंह ने हाई कोर्ट में दलील देते हुए कहा की पंजाब के विभिन्न विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन के कच्चे कर्मचारियों के तौर पर नियुक्त किया गया था।
उनकी नियुक्ति 2004 से पूर्व हुई थी लेकिन उन्हें नियमित 2004 के बाद किया गया है। राज्य में 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम को अपनाया गया था और याचिकाकर्ता को भी NPS स्कीम को अपनाने की शर्त पर नियमित किया गया था।
Employees OPS 2024 : पुरानी पेंशन का लाभ देने के निर्देश जारी
वही याचिकाकर्ता ने नियमित होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसे पुरानी पेंशन का लाभ देने के निर्देश जारी करने की अपील ली गई थी।
हाईकोर्ट ने जनवरी 2023 में याचिकाकर्ता के लिए पंजाब सरकार को इस मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से दावे को भी खारिज कर दिया गया था।
Employees OPS 2024 : 4 महीने में पुरानी पेंशन का लाभ देने के निर्देश
वहीं पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि नियमित करते हुए याचिकाकर्ताओं को नियम और शर्तें दी गई थी। जिसको पढ़ने के बाद वहीं इससे इनकार नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हरबंस लाल और अन्य के मामले में हाई कोर्ट पेंशन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर चुका है। ऐसे में पंजाब सरकार की अपील को खारिज किया गया और 4 महीने में सभी याचिकाकर्ताओं को पुरानी पेंशन का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं।
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