Employees Benefit, Employees Promotion, Employees Transfer : चुनाव को देखते हुए पूरे देश में आचार संहिता लागू की गई है। आचार संहिता के दौरान अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन के मामले को रोक दिया गया है।
जिस पर अब स्पष्टीकरण सामने आया है। जिसका लाभ अधिकारियों कर्मचारियों को मिल सकता है।आचार संहिता के दौरान पदोन्नति को लेकर आने वाली बाधा को दूर कर दिया गया है।
कार्मिक विभाग द्वारा इसके आध जारी किए गए। जिसमें साफ किया गया कि चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को छोड़कर अन्य की पदोन्नति चुनाव आयोग से अनुमति लिए बिना की जा सकती है।
शासनादेश जारी
जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है, इसके दायरे में वही कर्मचारी आएंगे। जिन्हें प्रमोशन के बाद दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
अपर मुख्य सचिव कार्मिक, चतुर्वेदी द्वारा संबंध में शासन आदेश जारी किया गया है। जिसमें सभी विभाग-अध्यक्ष को निर्देश दिए गए। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा समय आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति और प्रमोशन-ट्रांसफर आदेश जारी
इसलिए आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति और प्रमोशन- ट्रांसफर आदेश जारी नहीं होंगे।
इसके बाद भी विभाग द्वारा प्रमोशन नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आयोग से अनुमति लेने स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष मामले प्रस्तुत किए जा रहे हैं।
रूटिंग पदोन्नति के लिए आयोग से अनुमति की जरूरत नहीं
जिस पर अब निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आयोग के मुताबिक ऐसे अधिकारी कर्मचारी, जिनके चुनाव में सीधी जिम्मेदारी निर्धारित नहीं है और प्रमोशन के बाद उन्हें ट्रांसफर नहीं मिल रहा है।
उनकी रूटिंग पदोन्नति के लिए आयोग से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
इतना ही नहीं शासन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चयन वर्ष 2023 24 में रिक्तियों के आधार पर आचार संहिता लागू होने से पूर्व चयन समिति के माध्यम से प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है।
उन्हें प्रमोशन देने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा।
हालांकि प्रमोशन के बाद जिन अधिकारियों के ट्रांसफर होने हैं, उन्हें प्रमोशन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसफर के लिए चुनाव आयोग की अनुमति अनिवार्य होगी।
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