कर्मचारियों के प्रमोशन पर बड़ी खबर है। हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जल्दी कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ देने के निर्देश दिए गए।
ऐसे माना जा रहा है कि उन्हें पदोन्नति देने के साथ उनके वेतनमान में भी बड़ी वृद्धि देखी जाएगी।
सहायक शिक्षक को शिक्षक पंचायत प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन से अपात्र करने के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी।
जिसको स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 6 सप्ताह में प्रमोशन देने पर विचार कर लाभ देने के निर्देश दिए हैं।
सहायक शिक्षक ग्रंथपाल को शिक्षक ग्रंथपाल पर प्रमोशन के पात्र
बता दे शान द्वारा केवल सहायक शिक्षक ग्रंथपाल को ही शिक्षक ग्रंथपाल पद पर प्रमोशन देने के लिए पात्र माना गया था। जिससे अन्य सहायक अध्यापक प्रमोशन के लाभ से वंचित हो गए थे।
इसमें शिक्षक संवर्ग नियम 2012 के अनुसार सहायक शिक्षक जो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या डिग्री धारी हैं और 7 वर्ष का अनुभव रखते हो, वह शिक्षक पंचायत प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति का लाभ ले सकते हैं।
आदेश जारी
मामले में याचिकाकर्ता सर्वेश शर्मा और अन्य सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर गरियाबंद में 2008 में नियुक्त हुए थे।
7 वर्ष की सेवा के बाद उन्हें शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर प्रमोशन की पात्रता थी लेकिन 2018 में शासन की तरफ से निर्देश जारी किया गया था।
जिसमें केवल सहायक शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल ही शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल बन सकते हैं। इसके लिए आदेश जारी किए गए थे।
हाई कोर्ट में चुनौती
इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और बताया गया था कि नहीं ।2012 में शिक्षक ग्रंथपाल पर प्रमोशन हेतु सहायक शिक्षक पंचायत का प्रावधान है।
जिसे अवर सचिव ने गलत व्याख्या करते हुए सहायक शिक्षक पंचायत के साथ ग्रंथपाल जोड़ दिया है। जिससे सहायक शिक्षक प्रमोशन से वंचित हो गए हैं।
परिपत्र के नियम नहीं बदले जा सकते
इसके साथ ही दलील देते हुए कहा गया था कि परिपत्र के नियम नहीं बदले जा सकते। इसके अतिरिक्त सरगुजा और महासमुद्र में सहायक शिक्षक पंचायत की प्रमोशन शिक्षक ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति का लाभ ले रहे हैं।
इस मामले में शासन निर्धारित देते हुए कहा कि कई जिलों में पदोन्नति गलत तरीके से की गई है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के न्याय मूर्ति रमेश सिंह और सचिन राजपूत की युगल पीट ने रिट अपील को स्वीकार करते हुए निर्णय दिया।
6 सप्ताह के भीतर प्रमोशन का लाभ दिया जाए
जिसमें कहा गया है कि दो जिले में समान सहायक शिक्षक पंचायत की प्रमोशन की गई है तो ऐसे में याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता।
उन्हें 6 सप्ताह के भीतर प्रमोशन का लाभ दिया जाए। ऐसे में छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ मिलेगा। 6 सप्ताह के भीतर इसके लिए आदेश जारी किए जाएंगे।
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