Employees Regularization: कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट द्वारा बड़ा फैसला सुनाया गया। इसके साथ ही उन्हें नियमित सेवा के साथ जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्हें वरिष्ठ और पदोन्नति भी लाभ मिलेगा।
हाई कोर्ट ने अनुबंध आधार पर दी गई सेवाओं को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए वरिष्ठ और पदोन्नति के लिए जिन जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
हाई कोर्ट ने अनुबंध आधार पर दी गई सेवाओं को नियमित सेवाओं के साथ जोड़ते हुए पदोन्नति और वरिष्ठता को गिने जाने के आदेश दिए हैं।
इसका लाभ अनुबंध में शामिल कर्मचारियों को होगा। इसके साथ ही उन्हें नियमितीकरण और प्रमोशन का लाभ मिलेगा।
Employees Regularization: पुनर्विचार याचिका खारिज
हाई कोर्ट द्वारा अनुबंध पर दी गई सेवाओं को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए फैसले को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया है।
हाई कोर्ट के इस फैसले ने अनुबंध कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।
मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र राव और अजय मोहन ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में जुड़े रिकॉर्ड से पता चलता है कि तत्कालीन हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक प्राधिकरण के समक्ष मूल आवेदक है।
Employees Regularization : पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता
हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से अपने प्रारंभिक भर्ती के बाद नियमितीकरण तक बिना किसी रुकावट के अपनी सेवा पूरी की है।
रिकॉर्ड पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है वह रिकॉर्ड में शायद ही किसी त्रुटि को दर्शाता है। ऐसे में पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। जिसके कारण याचिका को खारिज किया गया है।
Employees Regularization : कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ ही प्रमोशन और सीनियरिटी का लाभ
याचिका खारिज होने के साथ अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ ही प्रमोशन और सीनियरिटी का लाभ मिलेगा।
इससे पहले ताज मोहम्मद और राज्य सरकार ने तत्कालीन राज्य प्रशासनिक द्वारा लेखराम के मामले में पारित आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
तथ्यों के अनुसार खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग में प्रार्थी की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर इंस्पेक्टर के तौर पर की गई थी।
उसकी सीधी भर्ती विभाग के नियम अनुसार एचपी सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से हुई थी। 2015 और 16 में उन्हें नियमितीकरण नीति के तहत रेगुलर किया गया था।
इसके बाद कर्मचारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा डायरेक्ट रिक्रूट क्लास टू इंजीनियरिंग ऑफिसर्स बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र मामले में पारित फैसले का हवाला देते हुए कर्मचारियों को लाभ देने की मांग की गई थी।
हालांकि tribunal में ओरिजिनल एप्लीकेशन दायर की गई।
Employees Regularization : वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ उनके अनुबंध काल की सेवा के साथ जोड़कर मिलेगा
Tribunal ने प्रार्थी की गुहार स्वीकार करते हुए अनुबंध काल को वरिष्ठ के साथ पदोन्नति के लिए भी आंकने के आदेश दिए थे। जिसके बाद सरकार द्वारा इस हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
अब हाई कोर्ट ने सरकार के पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद अनुबंध सेवा में शामिल होने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को वरिष्ठता और पदोन्नति का लाभ उनके अनुबंध काल की सेवा के साथ जोड़कर मिलेगा।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें | Join |
हमारे Telegram ग्रुप को Join करें | Join |