Employees Regularization, Employees News, Employees Benefit, Employees Regularization News : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा।
इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया है। साथ ही 2018 से पूर्व दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों को दी गई नियमित नियुक्ति को सही करार दिया गया है।
Employees Regularization : 10 साल सेवा दे चुके कर्मचारियों को किया जायेगा नियमित
इसके साथ ही हाई कोर्ट में स्पष्ट किया कि 10 साल सेवा दे चुके कर्मचारियों को 2013 की नियमावली के अनुसार नियमित किया जा सकता है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।’
हाई कोर्ट ने कर्मचारी नियमितीकरण के लिए 2013 में नीति बनाई थी। इस नियमावली पर रोक लगा दी गई थी। जिसपर रोक को हटाते हुए हाईकोर्ट ने सभी चुनौती याचिकाओं को भी निस्तारित किया है।
Employees Regularization : याचिका पर सुनवाई
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने नरेंद्र सिंह बिष्ट, हिमांशु जोशी सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई की जाएगी।
इसके बाद यह निर्देश दिए गए कोर्ट के निर्णय से 4000 से ज्यादा कर्मचारी सहित दैनिक वेतन भोगी और वर्किंग चार्ज कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
Employees Regularization : नियमावली को चुनौती
बता दे कि उत्तराखंड के कुछ युवाओं द्वारा नियमावली को चुनौती दी गई थी। जिसके आधार पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया की खामी विभाग के पदों का स्वीकृत न होना और अन्य कारण दिए गए थे।
हाई कोर्ट द्वारा 4 दिसंबर 2018 को सरकारी विभाग, निगम, परिषद और अन्य सरकारी उपक्रम में कार्य करने वाले दैनिक वेतन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक लगाई गई थी।
Employees Regularization : कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा
तब से नियमितीकरण की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर से हाई कोर्ट द्वारा रोक को हटा दिया गया और सभी याचिकाओं को निश्चित कर दिया गया है।
ऐसे में उत्तराखंड के दैनिक वेतन भोगी सदस्य सहित अन्य कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलेगा।
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