Employees Regularization, Employees Benefit, Salary Hike : राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। हाई कोर्ट द्वारा उनके नियमितीकरण पर महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है।
ऐसे में संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान और उनके नियमितीकरण पर 3 हफ्ते में जानकारी की मांग की गई है।
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कर्मचारी के डाटा एकत्र का रिपोर्ट पेश करने के आदेश
वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान और उनके नियमितीकरण पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट ने तीन हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के डाटा एकत्र का रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
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इसकी सुनवाई मई महीने में नियत की गई है। सुनवाई के बाद कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद है।
3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा
हाई कोर्ट ने शनिवार को वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान देने और उन्हें नियमितीकरण का लाभ देने के लिए दायर याचिका की सुनवाई की।
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इस मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और राकेश थापिलियल की खंडपीठ द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार से प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के डाटा एकत्र करने के निर्देश दिए हैं।
3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है ताकि कर्मचारियों के हित में कोई नहीं स्कीम बनाई जा सके।
हाई कोर्ट में याचिका दायर
वन विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि कई वर्षों से वह विभाग में कार्यरत है। इसके बावजूद उन्हें ना तो नियमित किया जा रहा है और न ही न्यूनतम वेतनमान दिया जा रहा है।
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इस पर एकल पीठ में उनके हित में बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण पर अपडेट की मांग की है।
इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा था कि सरकार के पास कोई पद स्वीकृत नहीं है और न्यूनतम वेतन के लिए बजट है। ऐसे में एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया गया था।
अब इस मामले में फिर से सुनवाई की गई है। जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा डाटा की मांग की गई है। जल्द ही कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है।
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