Employees Retirement Age: कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
विभाग की तरफ से कर्मचारियों अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पावर कारपोरेशन में 50 साल की उम्र पर कर चुके कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि अब इन आदेश को निरस्त कर दिया गया है।
आदेश निरस्त
यूपी के बिजली विभाग पावर कारपोरेशन के 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी जाएगी। वह अपनी सेवा काल तक कार्यरत रहेंगे।
26 अप्रैल को ही संबंध में आदेश जारी किया गया था, जिसे 30 अप्रैल को निरस्त कर दिया गया है। आदेश जारी होने के बाद लगातार कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे थे।
कर्मचारियों की छटनी के आदेश में बदलाव
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कार्य प्रबंधन और प्रशासन विभाग के प्रशासन विकास केंद्र अग्रवाल की ओर से रविवार को मध्यांचल एचडी को एक पत्र जारी किया गया था।
जिसमें 50 की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों की छटनी के आदेश में बदलाव किया गया है। साथ ही Screening के लिए गठित होने वाली कमेटी को भी स्थगित कर दिया गया है।
आदेश में स्क्रीनिंग के द्वारा रिटायर करने का जिक्र
कर्मचारी संगठन द्वारा नाराजगी भी जाहिर की गई थी। मध्यांचल विद्युत विभाग वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 26 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया था। जिसमें विद्युत विभाग के कर्मचारियों को स्क्रीनिंग के द्वारा रिटायर करने का जिक्र किया गया था।
आदेश में कहा गया था कि 50 साल की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा और जो इसके लिए फिट नहीं है, उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाएगी।
इसके बाद विद्युत वितरण निगम के एमडी ने सभी जॉन को निर्देश जारी किया था कि कर्मचारियों को रिपोर्ट बनाई जाए और 50 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की लिस्ट जारी की जाए। हालांकि अब इसे निरस्त करने के बाद कर्मचारियों के लिए यह खबर राहत भरी हो सकती है।
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