Employees, Employees Salary Payment, Salary Payment : सरकारी सेवकों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अब देरी नहीं होगी। विभिन्न जिलों के कलेक्टर ने आहरण और संवितरण अधिकारी को आदेश जारी किया गया है।
निर्देश दिए गए हैं कि सही समय पर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों को वेतन भुगतान हर महीने की 1 तारीख को करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिला कोषालय के आहरण और संगठन अधिकारी को निर्देश दिया।
5 तारीख तक शासकीय सेवकों के वेतन का भुगतान
जिसमें कहा गया कि सभी शासकीय सेवकों का भुगतान 1 तारीख को किया जाए। मध्य प्रदेश कौशल संहिता 2020 के सहायक नियम 109(३) के प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा गया की 5 तारीख तक शासकीय सेवकों के वेतन का भुगतान नहीं होता है तो इसके लिए संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी
संहिता 2020 के सहायक नियम 1093 के अनुसार सभी विभागों के अधिकतर कर्मचारी का वेतन 5 तारीख के पूर्व हर हाल में किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि निर्देश की अवहेलना और कुछ कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वेतन भुगतान में अनावश्यक देरी होती है।
कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान करने के निर्देश
आयुक्त कोष और लेखा भोपाल और अशोकनगर कलेक्टर सुभाष द्विवेदी ने भी अधिकारी कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं ।
कोषालय अधिकारी रविंद्र सूर्यवंशी ने सभी आहरण और संवितरण अधिकारी को अटैच अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 25 तारीख तक मांगी है ताकि उसे समय पर उनका वेतन भुगतान किया जा सके।
आपके काम की खबरें यहां है...👇🏻👇🏻👇🏻
दोस्तों, हमारे इस वेबसाइट पर आपको ताजा News Update सबसे पहले मिलेगी। चाहे वो Latest News हो, Trending खबरें हो, या फिर Govt Jobs, रोजगार व सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी।
हमारी कोशिश है कि आपके काम की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।