Employees Transfer Policy, New Transfer Policy, Employees New Transfer Policy : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। उनके तबादले पर बड़ी अपडेट सामने आई है।
दरअसल, नई तबादला नीति तैयार की जा रही है। कार्मिक विभाग द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में राज्य के हर कर्मचारी के ट्रांसफर अब हर साल 30 अप्रैल से पहले किए जाएंगे।
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में सभी विभागों में कार्य सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा कदम उठाया है। नई तबादला नीति के तहत उनके तबादले किए जाएंगे।
हर साल ट्रांसफर 30 अप्रैल से पहले किया जाएगा। सभी विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, शासन सचिव तथा विशिष्ट शासन सचिवों को विभागों में प्रस्तावित स्थानांतरित नीति और दिशा निर्देश भेज दिए गए हैं।
शासन सचिव को मुख्यमंत्री से अनुमोदन के लिए कहा गया
साथ ही प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन सचिव को मुख्यमंत्री से अनुमोदन के लिए कहा गया है। दरअसल तबादले के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संस्कार विभाग को अवगत कराने को कहा गया।
एक साल से कम अवधि में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का तबादला नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं कर्मचारियों को इसके लिए आवेदन करना होगा।
सरकारी विभागों को दो श्रेणियां में विभाजित
कर्मचारियों का तबादला करने पर वापस उसी स्थान पर उन्हें कम से कम 2 साल तक पदस्थ नहीं किया जाएगा।
इतना ही नहीं नई तबादला नीति के तहत सरकारी विभागों को दो श्रेणियां में विभाजित किया गया है।
2000 से अधिक कर्मचारी वाले विभागों को एक श्रेणी में तथा 2000 से कम श्रेणियां वाले कर्मचारियों को भी श्रेणी में रखा गया है।
नई तबादला नीति के तहत विभाग 1-30 जनवरी तक रिक्त पदों पर रिसर्च करेंगी। साथ ही इस पोर्टल पर प्रदर्शित करेंगे। कर्मचारी पोर्टल पर 1 से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन नहीं करने पर तबादले पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक के साथ ही 1-31 मार्च तक काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई पूरी होगी।
तबादले के लिए प्रशासनिक आधार तीन साल अधिक समय तक एक ही स्थान पर कार्य रहते कर्मचारियों पर लागू होगा।
30 अप्रैल तक तबादले के आदेश जारी
कर्मचारियों का विरुद्ध गंभीर शिकाय, जांच में दोषी और अनुशासन में कार्रवाई विचार अधीन होने पर उनके तबादले में देरी हो सकती है। साथ ही काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई होने के साथ हर साल 30 अप्रैल तक तबादले के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
30 अप्रैल के बाद किसी भी कीमत पर तबादला नहीं किया जाएगा। इसके बाद शासन की जरूरत के हिसाब से ही कर्मचारियों को ट्रांसफर का लाभ दिया जा सकेगा।
राजस्थान में लागू होने वाले नई तबादला नीति के तहत काउंसलिंग में शीर्ष क्रम भी निर्धारित किया गया। दिव्यांग को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा विधवा एकल महिला भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी सहित और साध्य रोग से पीड़ित आवेदक सहित आश्रित और डार्क जोन हार्ड एरिया के कर्मचारियों के तबादले पहले किए जाएंगे।
साथ ही पारिवारिक स्थितियों के आधार पर भी कर्मचारियों को तबादले का लाभ दिया जाएगा।
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