छत्तीसगढ़ में बंपर पदों पर सरकारी भर्ती : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्तियों का आदेश जारी, सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द ही बड़े पैमाने पर सरकारी पदों पर भर्तियां शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा छत्तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक हटाए जाने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने हाई लेवल मीटिंग लेकर प्रदेश में जल्द ही बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में भर्ती और प्रमोशन के निर्देश दिए थे। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में आरक्षण मामले की सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया था। हाईकोर्ट द्वारा 58 फीसदी आरक्षण पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है।
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कोर्ट के इस फैसले के बाद अब इसी आरक्षण रोस्टर के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भर्तियां करने का फैसला लिया गया है।
क्या है पूरा मामला
राज्य शासन ने आरक्षण नीति में बदलाव करते हुए 18 जनवरी 2012 को अधिसूचना जारी की थी, इसके तहत लोकसेवा अधिनियम 1994 की धारा-4 में संशोधन किया गया था।
इसके अनुसार अजजा वर्ग को 32 फीसदी, अजा वर्ग को 12 फीसदी और पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। बीते साल नवंबर में ही हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी।
राज्य सरकार की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इस मामले में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब सरकारी पदों पर भर्ती और प्रमोशन 58 फीसदी आरक्षण के रोस्टर पर हो सकेगी।
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