HRA, Employees HRA Claim, CBDT HRA Claim : आईटी डिपार्टमेंट में लोगों को बड़ी राहत है। दरअसल, कर्मचारियों से ही टैक्स पेयर्स को हाउस रेंट अलाउंस पर महत्वपूर्ण लाभ दिया गया है। HRA के संबंधित मामलों को फिर से खोले जाने की खबर सही नहीं है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि टैक्सपेयर द्वारा दायर की गई और लेखा विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के बीच अंतर होने के कुछ मामले नोटिस के जरिए सामने आए थे लेकिन इन मामलों के बीच किसी भी तरह के मामले को खोल नहीं जा रहा है।
सुधारात्मक कार्रवाई करें
इस संबंध में क्लासिफिकेशन जारी करते हुए सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स को सचेत किया है कि वह सुधारात्मक कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर कुछ लेखों के दौरान यह कहा गया कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा शुरू की गई।
पूछताछ के बाद कई मामले को खोले जाने का जिक्र किया जा रहा है जबकि कर्मचारियों द्वारा हाउस रेंट अलाउंस के भुगतान में गलत दावे किए गए हैं।
डाटा एनालिसिस
शुरुआत में यह कहा गया कि इन मामलों में रीस्टोरेटिव टैक्स और हर क्लेम के संबंधित मामलों को फिर से खोला जाएगा, जो की खबर पूरी तरह से निराधार है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारियों द्वारा भुगतान किए गए किराए और प्राप्तकर्ता द्वारा किराए की प्राप्ति के बीच में विमल के कुछ हाई वैल्यू मामले सामने आए थे। जिसमें डाटा एनालिसिस किया गया था।
किसी भी पुराने मामले को नहीं खोला जा रहा
यह वेरिफिकेशन बड़ी संख्या में मामलों के द्वारा खोले जाने के बिना कम संख्या के मामलों में किया गया था।
हालांकि, अब सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टैक्स पेयर के किसी भी पुराने मामले को नहीं खोला जा रहा है और हाउस रेंट अलाउंस के भुगतान और दावे पर किसी भी मामले को पुनः उजागर नहीं किया जाएगा।
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