Employees Pension, Pensioners Pension, Pension : रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सैलरी रिटायरमेंट और पेंशन लाभ से लंबे समय में कर्मचारियों को राहत मिलती नजर आ रही है। राज्य सरकार द्वारा फैसला लिया गयाl
हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों से एक सप्ताह में रिटायरमेंट लाभ और पेंशन के लंबित मामले की जानकारी की मांग की गई है।
हाई कोर्ट द्वारा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी ने रिटायरमेंट लाभ की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। पूर्व कर्मचारी श्रीनिवास ने 1998 में लंबित अपने रिटायरमेंट लोगों की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
लंबे पेंशन और रिटायरमेंट लाभ लागू के मामले को गंभीरता से लिया
जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस तरह के लबित पेंशन और रिटायरमेंट लाभ लागू के मामले को गंभीरता से लिया और रोज सुनवाई की बात की।
इस दौरान मुख्य सचिव को राज्य के सभी विभागों में ऐसे मामलों की सूची तैयार करवाने के निर्देश दिए गए थे।
इस आदेश को ध्यान में रखते हुए अब राज्य के मानव संसाधन विकास में सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग अध्यक्ष बोर्ड निगम के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक मंडल आयुक्त को एक सप्ताह के अंदर रिटायरमेंट लाभ और पेंशन के सभी मामले की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
बता दे हरियाणा के सभी रिटायरमेंट कर्मचारियों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। रिटायरमेंट पेंशन संबंधित मामले की सुनवाई प्रतिदिन की जाएगी। ऐसे मामले की सूची तैयार कर जल्दी फैसला लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
3 सप्ताह में प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश
माना जा रहा है कि इसके तहत हरियाणा और पंजाब में जल्द ही कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट लाभ लागू का भुगतान किया जाएगा। वहीं लंबे समय से लबित मामले की सुनवाई करते हुए राशि का भुगतान पेंशन भोगियों को किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने ऐसे अन्य मामले की सूची तैयार करती है। 3 सप्ताह में प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव को भी दिए हैं।
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