सहारा इंडिया में फंसा पैसा होगा रिटर्न, निवेशकों को मिलेंगे 5000 करोड़ रूपये… जानिए कब वापस मिलेगा सहारा का पैसा !
न्यूज डेस्क @ खबर बस्तर। सहारा इंडिया कंपनी में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। सालों से कंपनी में फंसे अपने पैसों के रिफंड की राह देख रहे निवेशकों का इंतजार खत्म होने वाला है।
अगर आपने भी सहारा इंडिया में अपने मेहनत से कमाई हुई रकम जमा कराई है तो ये खबर आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सहारा इंडिया कंपनी को निवेशकों का पैसा वापस करने का निर्देश जारी किया है।
Read More :-
बच्ची का आधा शरीर कहां है? दिमाग घुमा देगी ये तस्वीर… सिर्फ तेज़ दिमाग वाले ही बता सकते हैं इसकी सच्चाई !https://t.co/ojWMSRQv1l
— Khabar Bastar (@khabarbastar) April 3, 2023
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद सेबी के पास सहारा इंडिया के जब्त 24 हजार करोड़ रुपये में से 5000 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाए जाएंगे।
इस संबंध में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से उन निवेशकों को बड़ी राहत मिली है, जिनका पैसा कई सालों से फंसा हुआ था। कोर्ट के इस फैसले से करीब एक करोड़ निवेशकों को फायदा मिल सकता है।
केंद्र सरकार ने की थी अपील
दरअसल, अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश देने के बाद एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे।
Read More :-
शिक्षक प्रमोशन : एक साथ 950 शिक्षकों का प्रमोशन, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश… यहां देखिए पूरी लिस्टhttps://t.co/ZM6wyKhQcE
— Khabar Bastar (@khabarbastar) April 4, 2023
इसके तहत सेबी के पास कंपनी के 24 हजार करोड़ रुपये जमा है। केंद्र सरकार ने उसी खाते में जमा पैसों को निवेशकों को लौटाने की सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
जज की निगरानी में वापस होगा पैसा
अपने आदेश में न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि सहारा समूह की सहकारी समितियों द्वारा ठगे गए जमाकर्ताओं के बीच इस राशि का वितरण किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी करेंगे।
Read More :-
IAS Interview question: वह कौन है जो दिल और मन में है लेकिन धड़कन में नहीं ? एक क्लिक में जानें जवाब !https://t.co/smpylASTCQ
— Khabar Bastar (@khabarbastar) April 4, 2023