Salary Hike : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब मिलेगा 12 महीने के वेतन का लाभ, खाते में आएगी अतिरिक्त 2 महीने की सैलरी

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By Kalash  Tiwari

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Employees Benefit, Employees salary Hike, Salary Hike, High Court Order : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। 

सरकारी स्कूल में सेवा दे रहे कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 2 महीने की छुट्टी का वेतन देने के आदेश जारी किए हैं। 

ऐसे में सरकारी द्वारा उन्हें 12 महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा। मिड डे मील कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। 

हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूल में सेवा दे रहे इन कार्यकर्ताओं को 2 महीने की छुट्टी के वेतन जारी करने की आदेश दी हैं। 

बता दे कि राज्य सरकार द्वारा मिड डे मील कर्मचारी को केवल 10 महीने का वेतन का भुगतान किया जाता है।

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हाई कोर्ट का फैसला 

वही कार्यकर्ताओं संघ ने पूरे साल के वेतन मांगते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने संघ की याचिका को स्वीकार करते हुए सरकारी स्कूलों में कर्मचारियों के हित में फैसला दिया है। 

इसके साथ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूल में हजारों की संख्या में तैनात किए गए मिड डे मील वर्कर को 10 की जगह 12 महीने का वेतन दिया जाए।

इस आदेश को सरकार ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। जिसे न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

शिक्षा विभाग को आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मिड डे मील वर्कर को पूरे साल का वेतन दिया जाए।

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सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार की स्कीम है।इसलिए प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अपने स्तर पर पूरे साल का वेतन नहीं दे सकती।

इस दलील को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब प्रदेश सरकार अपने स्तर पर इन कर्मचारियों को वेतन को बढ़ा सकती है तो पूरे साल का वेतन भी दे सकती है। 

ऐसे में 10 की जगह उन्हें 12 महीने के वेतन का भुगतान किया जाए।

याचिका में आरोप 

याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षा विभाग यूनियन के साथ भेदभाव कर रहा है। शिक्षा विभाग में कार्य हेतु गैर शिक्षा कर्मचारियों को भी पूरे साल का वेतन दिया जाता है लेकिन मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केवल 10 महीने के वेतन दिए जाते हैं। 

कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में डे मील वर्कर के साथ भेदभाव नहीं कर सकता और संविधान के अनुच्छेद 14 का सरासर उल्लंघन नहीं कर सकता।

मिड डे मील कार्यकर्ताओं को 2 महीने के अतिरिक्त वेतन

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय का हवाले देते हुए हाईकोर्ट ने मिड डे मील वर्कर को 10 की जगह 12 महीने के वेतन का हकदार बताया है। 

ऐसे में हिमाचल में अब सरकारी स्कूल में सेवा दे रहे मिड डे मील कर्मियों को 2 महीने के अतिरिक्त वेतन का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ 12 महीने के वेतन की सुविधा उपलब्ध होगी।

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