दंतेवाड़ा में आज सुबह से तालाबंदी, कलेक्टर ने संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया… नगर पालिका क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
दंतेवाड़ा @ खबर बस्तर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दंतेवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 8 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर नगर पालिका की सभी सीमाओं को सील किया गया है।
कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला मुख्यालय में 25 सितंबर की सुबह 7 बजे से 2 अक्टूबर की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने संबंधी आदेश जारी किया है। इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है।
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कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्राथमिकता देगें। वहीं पेट्रोल पम्पों में केवल शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहनों, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल-डीजल दिया जाएगा।
दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से संध्या 6.30 तक ही होगी। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध वितरण की अनुमति होगी।
ये सेवाएं रहेंगी बंद
- नगर पालिका क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगे।
- इस अवधि के दौरान नदंतेवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।
- लॉकडाउन में सभी धार्मिक, सास्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सभा, जूलूस आयोजन आदि भी प्रतिबंदित रहेंगे।
- नगर पालिका दंतेवाड़ा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने घर से शासकीय कार्य का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं।
- नगर पालिका में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर निगम क्षेत्र की सभी सीमाओं को एतद द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में भी) होगी।
- होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा, आपात स्थिति में 07856-252412, 9302706669 नंबर में आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।
यात्रा के लिए ई-पास अनिवार्य
अपरिहार्य परिस्थितयों में अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। एमरजेंसी में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं 2 पहिया वाहन में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
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लॉकडाउन के दौरान मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि के तहत् दण्डनीय होंगे। इन वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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