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    Home»Trending News»Employees Regularization : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, दिया गया 4 महीने का समय
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    Employees Regularization : कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा नियमितीकरण का लाभ, दिया गया 4 महीने का समय

    Employees Regularization, Employees : अदालत ने फैसले में राज्य-केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में मामले में निर्णय लेने के लिए कमेटी गठन करने निर्देश दिए हैं
    Kalash  TiwariBy Kalash  Tiwari16 January 20242 Mins Read
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    Employees, Employees Regularization, Employees News, Employees Regularization Update, Regular Employees : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। हाई कोर्ट द्वारा 4 महीने का समय दिया गया हैं। 4 महीने के भीतर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं।

    अस्थाई कर्मचारियों के लिए राहत देने वाली खबर है। हाई कोर्ट ने 4 महीने में अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक ने सोमवार को आदेश दिया है।

    Employees Regularization : 4 महीने के अंदर फैसला लेने के निर्देश 

    अपने आदेश में अदालत में स्पष्ट किया कि राज्य और केंद्र सरकार को 4 महीने के अंदर 10 वर्ष से अधिक राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करना होगा।

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    इसके साथ ही अदालत में पूर्व में याचिका की सुनवाई के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने फैसले में राज्य सरकार और केंद्र कर सरकार के विभिन्न विभागों में ऐसे मामले में निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए हैं।

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    इसके साथ ही समिति सुप्रीम कोर्ट में उमा देवी के दिए गए आदेश के आलोक में झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन तिवारी द्वारा दिए गए आदेश और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमितीकरण नियम के तहत इस मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

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    Employees Regularization : एक महीने के अंदर विभाग ने अभ्यावेदन देने को कहा

    इसके साथ ही अदालत में प्रार्थी को एक महीने के अंदर विभाग ने अभ्यावेदन देने को कहा है। वहीं सरकार ने 4 महीने के अंदर निर्णय लेकर प्रार्थी को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अस्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करने को लेकर याचिका दायर की गई थी।

    उमा देवी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष से उसे अधिक समय से सेवा दे रहा है तो उसके नियमितीकरण पर विचार करना चाहिए।

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