आचार संहिता: 7 दिनों में जमा करने होंगे हथियार, वरना होगी क़ानूनी कार्रवाई
रायपुर @ खबर बस्तर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। इस दौरान शांति और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए रायगढ़ जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र जमा करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश 9 अक्टूबर 2023 से लागू होगा और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जिले के सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन या शस्त्र डीलर के पास जमा करने होंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने बताया कि यह आदेश लोक शांति की सुरक्षा और आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है। ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय और आतंक का वातावरण न हो सके और शस्त्रों के संभावित दुरूपयोग को रोका जा सके।
जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों को सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, वे जिला कमेटी से आवेदन कर इस आदेश से मुक्त होने का अनुरोध कर सकते हैं।
आचार संहिता के दौरान शस्त्र जमा करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र 7 दिनों के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन या शस्त्र डीलर के पास जमा करने होंगे।
- जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते हैं, उन्हें संबंधित थाने को इसकी सूचना देनी होगी।
- जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जाएगा।
- आचार संहिता समाप्त होने के बाद एक सप्ताह के अंदर शस्त्र लाइसेंसधारियों को उनके शस्त्र वापस मिल जाएंगे।
कहां जमा कर सकते हैं हथियार?
शस्त्रधारी अपने हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन या शस्त्र डीलर के पास जमा कर सकते हैं। शस्त्र डीलर को भी संबंधित थाने में हथियार जमा करने की सूचना देनी होगी।
कब तक जमा करना होगा हथियार?
शस्त्रधारियों को अपने हथियार 9 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक जमा करना होगा।
क्या होगा अगर हथियार नहीं जमा किया गया?
जो शस्त्रधारी हथियार नहीं जमा करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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