High court Order, Employees Arrears, Employees Benefit : हाई कोर्ट द्वारा कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को 19 साल के बाद अब उनके लंबित वेतन का भुगतान किया जाएगा।
हाई कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले के बाद कर्मचारी के खाते में बड़ी राशि देखी जाएगी। दरअसल उद्योग विभाग के द्वारा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। जिसके बाद हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई थी।
वहीं अभी याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को 19 साल के लंबित वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए।
जानकारी के मुताबिक, भावेश कुमार झा को उद्योग विभाग में अधीनस्थ हथकरघा रेशम और रेशम उत्पादन विभाग में 1984 में पायलट प्रोजेक्ट सेंटर में क्लर्क कम कैशियर के पद पर नियुक्त किया गया था।
नौकरी में रहने के कई वर्ष बाद भावेश कुमार झा को कारण बताओं नोटिस जारी कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। वर्ष 2007 में उनकी सेवा को समाप्त कर दिया गया।
राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश रद्द
सेवा समाप्त किए जाने के खिलाफ भविष्य में झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द कर दिया है।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को नौकरी से निकाले जाने का फैसला सही नहीं था।
19 साल के वेतन का भुगतान
इतना ही नहीं हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने इस मामले में दिए गए अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है की याचिकाकर्ता ने 1998 से 2017 तक काम नहीं किया।
लेकिन जिस मामले में यह पाया जाता है कि कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है। फिर भी उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। वह वेतन पाने का हकदार है। ऐसे में उन्हें 19 साल के वेतन का भुगतान किया जाएगा।
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