Employees Increment, Employees Benefit, Employees Salary : हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश दिए हैं।
दरअसल, राज्य सरकार को दिए गए आदेश के तहत 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
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इसके साथ ही उन्हें एरियर की राशि का भुगतान किया जाएगा। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ द्वारा याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है।
हाई कोर्ट में शंभू दयाल सागर और अन्य कर्मचारियों की याचिका दायर की गई थी। जिसमें राम प्रताप सैनी की ओर से दलील पेश की गई।
वार्षिक वेतन वृद्धि अग्रिम देने के बजाय 1 साल की सेवा करने के बाद
जिसमें कहा गया कि ग्राम विकास सभी अधिकारी के पद पर 30 जून 2021 को कर्मचारी रिटायर हुए हैं।
सिविल सेवा संशोधित नियम 2008 के तहत कर्मचारियों को 1 साल की सेवा पूरी करने के बाद 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान है।
वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया
ऐसे में वार्षिक वेतन वृद्धि अग्रिम देने के बजाय 1 साल की सेवा करने के बाद दी जाती है। याचिकाकर्ता एक साल की सेवा पूरी करके 30 जून को रिटायर हुए हैं। बावजूद इसके उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। वहीं उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए।
30 जून को रिटायर कर्मचारियों को 1 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ
राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया की वार्षिक वेतन वृद्धि हर साल जुलाई को दी जाती है। यह उन कर्मचारियों को दी जाती है जो सेवा में होते हैं। याचिकाकर्ता एक दिन पूर्व ही 30 जून को रिटायर हो चुके। ऐसे में होने वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा सकता।
सुनवाई के बाद गणेशाराम मीना राज्य सरकार को आदेश दिया कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को होने वाले वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इसके साथ ही उन्हें एरियर राशि का भी भुगतान किया जाए।
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