Employees New Rule, New Rule, Employees News : : सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए काम की खबर है। दरअसल, दहेज लेने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है।
राज्य सरकार ने सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी, जिनका विवाह 31 मार्च 2024 के बाद हुआ है। किसी से दहेज नहीं लेने और स्व घोषणा पत्र देने को कहा है।
महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी से दहेज के संबंध में घोषणा पत्र से संबंधित सूचना अधिकारी की ईमेल पर भेजने के निर्देश दिए हैं।
घोषणा पत्र का प्रारूप भेजा गया
इसके साथ ही उसे घोषणा पत्र का प्रारूप भी भेजा गया है। जिसके आधार पर सरकारी सेवकों को पत्र देना है। इसमें नाम, राज्य, थाना, जिला, सर्कल की जानकारी देनी होगी। इसकी जानकारी वह नियुक्ति अधिकारी को देंगे।
बिजली कर्मचारी भी दहेज नहीं ले सकेंगे
बिजली कर्मचारी भी दहेज नहीं ले सकेंगे। उन्हें नियुक्ति अधिकारी को शपथ पत्र देना होगा। इसके लिए राज्य में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दिया था।
संशोधित नियमावली के तहत आदेश जारी
संशोधित नियमावली 2004 के प्रावधान के तहत आदेश जारी किए गए हैं। घोषणा पत्र की जानकारी महिला कल्याण निदेशालय को देने अनिवार्य होगी।
उत्तर प्रदेश में दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961 के तहत उत्तर प्रदेश दहेज प्रतिबंधित नियमावली 1999 लागू है।
हस्ताक्षर किए हुए घोषणा पत्र देना होगा
इसमें वर्ष नियमावली 2004 में संशोधन करते हुए नियम 5 में यह व्यवस्था की गई है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी अपनी नियुक्ति अधिकारी को खुद के हस्ताक्षर किए हुए घोषणा पत्र देगा। जिसमें वो घोषणा करेगा कि उसने अपने विवाह में दहेज नहीं लिया है और ना दिया है।
इसी के आधार पर महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को एक बार फिर से पत्र भेजा है और घोषणा पत्र देने के निर्देश दिए हैं।
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